West Bengal News: पश्चिम बंगाल में संदेशखाली मामले को लेकर बवाल फिलहाल थमा नहीं है। ममता सरकार ने शाहजहां शेख की हिरासत CBI को सौंपने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। शाहजहां शेख पर बंगाल के संदेशखाली में जबरन वसूली, जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि आज शाम 4:15 तक शाहजहां को CBI को सौंप दें।
बंगाल सरकार का क्या कहना है?
पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जिस आदेश के खिलाफ अर्जी दायर कि उसमें सीबीआई को जांच सौंपने की बात कही गई है। ममता सरकार का कहना है कि जांच एसआईटी के अधीन जारी है फिर भी सीबीआई को जांच सौंपने का आदेश सही नहीं है। इस अर्जी में बेबुनियाद आरोप लगाए जाने की ओर भी इशारा किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के कुछ ही घंटों के भीतर टीएमसी सरकार ने आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है और राज्य को रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष मामले का उल्लेख करने को कहा है।
क्या है हाईकोर्ट का आदेश?
कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को संदेशखाली घटना की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंप दिया जाए। संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम पर हुए हमले की जांच को कोर्ट ने सीबीआई को करने का आदेश दिया है।
कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगननम की पीठ ने आदेश दिया कि नज़ात पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 8 और 9 और बनगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 18 की जांच सीबीआई द्वारा की जाए। इससे पहले हाई कोर्ट ने संदेशखाली घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था। मंगलवार को कोर्ट ने एसआईटी को रद्द कर दिया और मामले की जांच सीबीआई को करने का आदेश दिया।
