2000 Currency Note: भारतीय रिजर्ब बैंक (RBI) ने शुक्रवार को दो हजार रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। नोटों को वापस लेने की प्रक्रिया मंगलवार (23 मई) से शुरू होगी। इस बीच दो हजार के नोट बदलने के फैसले को लेकर बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय हाई कोर्ट पहुंचे गए हैं। अश्वनी उपाध्याय ने इसको लेकर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है। इस याचिका में कहा गया है, ‘2000 के नोट बिना किसी मांग पर्ची और पहचान प्रमाण के जमा कराने या अन्य छोटे मूल्य के नोट में नकद भुगतान किए जाने का आदेश मनमाना, तर्कहीन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।’

याचिका में की गई यह मांग-

याचिका में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि 2000 रुपए के नोट संबंधित बैंक खातों में ही जमा कराए जाएं। इससे कोई भी अन्य बैंक खातों में पैसा जमा नहीं कर सकेगा। इससे काला धन और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों की आसानी से पहचान हो सकेगी।’

यह तरीका अपनाने से भ्रष्टाचार, बेनामी लेनदेन को खत्म करने में मदद मिलेगी। उपाध्याय ने कहा कि इस कदम से नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए केंद्र को काले धन और आय से अधिक संपत्ति धारकों के खिलाफ उचित कदम उठाने में मदद मिलेगी। याचिका में इसको लेकर सरकार और आरबीआई को जरूरी निर्देश देने की गुहार लगाई गई है।

मंगलवार से बदल सकेंगे दो हजार के नोट

आरबीआई द्वारा चलन से बाहर किए गए दो हजार रुपये के नोटों को बदलने की प्रक्रिया मंगलवार (23 मई, 2023) से शुरू हो रही है। संबंधित व्यक्ति किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर दो हजार के नोटों को आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। न ही किसी तरह का कोई पहचान पत्र आपसे मांग जाएगा। एक बार में कोई भी व्यक्ति दो हजार रुपये के 10 नोट बदल सकता है। 30 सितंबर तक दो हजार के नोटों को बदला जा सकता है।

नोट बदलने में किसी आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं

सोशल प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे भी दावे किए जा रहे थे कि चलन से बाहर किए गए नोटों को बदलने के लिए बैंकों में आईडी प्रूफ की जरूरत होगी। इस तरह की खबरों पर देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपनी सभी ब्रांच को सूचित किया है कि आरबीआई द्वारा बीते शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से प्रचलन से वापस लिए गए दो हजार रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म और किसी आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं है। बैंक की तरफ से 20 मई को जारी एक सर्कुलर में कहा गया कि सभी को दो हजार के नोट के बदले अन्य मूल्य वर्ग के नोट देने की परमिशन दी गई है।

30 सितंबर तक बदल सकेंगे दो हजार रुपये के नोट

RBI ने FAQ जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि चलन से बाहर किए जा रहे 2000 के नोट को बदलने की प्रक्रिया 23 मई 2023 से शुरू हो जाएगी और 30 सितंबर तक इन्हें बदला जा सकेगा। दो हजार के नोट आपके पास भी हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इन्हें आसानी से बदल सकते हैं। इसके लिए आप अपने पास की किसी भी नजदीकी बैंक की ब्रांच में जा सकते हैं।