दिल्ली पुलिस ने चीन के समर्थन में प्रचार के लिए पैसे लेने के आरोपों में गैरकानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम (UAPA) के तहत 30 स्थानों पर छापे मारे और विभिन्न पत्रकारों से पूछताछ की। जिसके बाद मंगलवार को न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और HR प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को प्रबीर पुरकायस्थ सहित गिरफ्तार दोनों लोगों को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया।

स्पेशल सेल ने सेंट्रल एजेंसी से मिले इनपुट के आधार पर NewsClick पर छापेमारी की है। जिनके घर छापेमारी हुई उनमें अभिसार शर्मा, उर्मिलेश, परंजॉय गुहा ठाकुरता और भाषा सिंह जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल हैं। छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप समेत तकरीबन 80 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जब्त कर लिया। अब इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जांच की जाएगी। जानकारी के मुताबिक, स्पेशल सेल ने नया केस दर्ज कर जांच शुरू की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूजक्लिक से जुड़े पत्रकारों के लिए 25 सवालों की लिस्ट तैयार की थी। इसमें 2020 के दिल्ली दंगे, किसान आंदोलन और विदेश यात्रा से जुड़े सवाल शामिल हैं।

किन धाराओं में दर्ज हुआ केस?

दिल्ली पुलिस ने 17 अगस्त 2023 को यूएपीए और आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। इसी मामले में मंगलवार को छापेमारी की गई। पुलिस ने यूएपीए की धारा-16, 17, 18 और 22C के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही एफआईआर में आईपीसी की धारा-153A (दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 120B (आपराधिक साजिश) भी लगाई गई है।

न्यूजक्लिक को 3 साल में मिले 38.05 करोड़ के विदेशी फंड

दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2020 में न्यूजक्लिक के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि वेबसाइट को वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्स LLC नाम की अमेरिकी कंपनी से 9.59 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला है। इसके बाद ED ने न्यूजक्लिक के दफ्तर, इससे जुड़े निदेशकों और शेयरधारकों के ठिकानों की तलाशी ली थी। ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की गई थी। सर्च के दौरान विदेशी करेंसी, कुछ डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल प्रूफ सीज किए गए।

ED की इन्वेस्टिगेशन में न्यूजक्लिक को 3 साल में 38.05 करोड़ रुपए के विदेशी फंड मिलने की बात सामने आई। न्यूजक्लिक को 9.59 करोड़ रुपए FDI के जरिए और 28.46 करोड़ रुपए सर्विसेज के एक्सपोर्ट के तौर पर मिले थे। साक्ष्यों की पड़ताल के बाद इस फंडिंग पर सवाल खड़े किए गए।

कितनी हो सकती है सजा?

पुलिस ने यूएपीए की जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, उनमें अगर दोष साबित हो जाता है तो लंबी सजा का प्रावधान है। धारा-16 के तहत, अगर आतंकवादी कृत्य में किसी की मौत होती है तो दोषी को फांसी या उम्रकैद के साथ-साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। बाकी दूसरे मामलों में कम से कम पांच साल की सजा का प्रावधान है। धारा-17 में दोषी पाए जाने पर पांच साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। जुर्माना भी लगाया जाता है।

धारा-18 के तहत भी अगर दोष साबित होता है तो पांच साल से लेकर उम्रकैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जाता है। इसके अलावा धारा-22C के तहत दोषी पाए जाने पर सात साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। साथ ही कम से कम पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जिसे बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये भी किया जा सकता है।

प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को सात दिन की पुलिस हिरासत

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को बुधवार को अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली में न्यूजक्लिक के ऑफिस को सील कर दिया। अधिकारियों ने पहले कहा था कि 46 संदिग्धों से पूछताछ की गई और लैपटॉप, मोबाइल फोन सहित डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों को जांच के लिए जब्त किया गया।

जिन लोगों से पूछताछ की गई, उनमें पत्रकार उर्मिलेश, औनिंद्यो चक्रवर्ती, अभिसार शर्मा, परंजय गुहा ठाकुरता के साथ-साथ इतिहासकार सोहेल हाशमी, व्यंग्यकार संजय राजौरा और सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट के डी रघुनंदन शामिल थे। 6 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया।