पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया पर अपलोड एक गाने में कथित रूप से हिंसा को उकसाने के आरोप में दो पंजाबी गायकों सिद्धू मूसेवाला और मनकीरत औलाख के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 504 और 149 के तहत केस दर्ज किया है। गाने में हथियारों को बढ़ावा देने और लड़ाई-झगड़ा को उकसाने वाले शब्द बोले गए हैं। मामला सदर मानसा थाने में दर्ज किया गया है।
चंडीगढ़ के अधिवक्ता एचसी अरोड़ा ने इस मामले की शिकायत की थी। उनका आरोप है कि सिद्धू मूसेवाला और गायक मनकीरत औलख ने हथियारों को बढ़ावा देने वाला गाना सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जबकि अदालत से गायकों पर हथियारों वाले गीत गाने और पेश करने पर सख्त रोक लगी हुई है। कहा कि इसके बावजूद दोनों ने ऐसे गाने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए।
अधिवक्ता एचसी अरोड़ा ने इस मामले में पंजाब के डीजीपी को शिकायत में आरोप लगाया था कि गायक सिद्धू मूसेवाला और मनकीरत औलख ने एक कार्यक्रम में गीत ‘पखीयां पखीयां पखीयां गंन विच पंज गोलियां, नी तेरे पंज भरावां लई रखीयां, तीखा है गंडासा जट्ट दा’ आदि पेश करके उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। उन्होंने शिकायत में कहा कि इस गीत से नफरत और हिंसा फैलने की आशंका है। यह गीत युवा पीढ़ी को हिंसा की ओर प्रेरित करती है।
डीजीपी ने उनकी शिकायत को मानसा के एसपी के पास भेजकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। सदर मानसा थाने के प्रमुख बलविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोषी होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ गाने डालने और पोस्ट करने पर सख्त रोक लगाई गई है।