पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने शनिवार शाम विशेष सुनवाई के दौरान टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर (Times Now Navbharat) को अंतरिम जमानत दे दी है। पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को भावना किशोर को गिरफ्तार कर लिया था। भावना किशोर पर दलित महिला को कार से टक्कर मारने और उसके साथ गाली गलौज करने के आरोप में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने भावना किशोर द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका में अंतरिम जमानत दे दी। भावना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (तेजी से गाड़ी चलाना), 337 (मानव जीवन को खतरे में डालने के लिए उतावलेपन या लापरवाही से कार्य करके किसी भी व्यक्ति को चोट पहुँचाना) और 427 (शरारत करना और इस तरह नुकसान या क्षति का कारण बनता है) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

यह कथित घटना तब हुई जब पीड़ित महिला लुधियाना में एक आम आदमी क्लिनिक (मोहल्ला क्लिनिक) के उद्घाटन में शामिल होने के लिए जा रही थी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हो रहे थे। भावना को पंजाब पुलिस ने दो अन्य (उनके सहयोगी मृत्युंजय कुमार और उनके ड्राइवर परमिंदर सिंह) के साथ गिरफ्तार किया था। इन तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। लेकिन अब अंतरिम जमानत मिल गई है।

चैनल की ग्रुप एडिटर नाविका कुमार ने पत्रकार की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, “क्या पत्रकार को सवाल पूछने की इजाजत नहीं है? उस पर ऐसी कई धाराएं लगाई गई हैं, जिससे वह डर जाए। पंजाब सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। हम थोड़े परेशान हो सकते हैं लेकिन पराजित नहीं। ऑपरेशन शीशमहल जारी रहेगा और हम अपना धर्म निभाते रहेंगे।”

चैनल का दावा है कि उसने ऑपरेशन शीशमहल चलाया था, जिससे आम आदमी पार्टी बौखला गई और उसके बाद बदले की भावना से कार्यवाही कर रही है। ऑपरेशन शीशमहल में अरविंद केजरीवाल के घर के रेनोवेशन में 45 करोड़ के खर्च का खुलासा किया गया था।