Punjab Assembly: पंजाब विधानसभा में मंगलवार को सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में विधेयक पेश किया। विधेयक का उद्देश्य स्वर्ण मंदिर से ‘गुरबाणी’ का फ्री टेलीकास्ट करना है। इसके लिए किसी निविदा की आवश्यकता नहीं है। इस पर बात करते हुए SAD विधायक मनप्रीत अयाली ने कहा, ‘गुरबाणी के सीधे प्रसारण पर एक चैनल का विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। एसजीपीसी को अपना चैनल चलाना चाहिए। एसजीपीसी के मामलों में सरकार को दखल नहीं देना चाहिए।

उन्होंने राज्य सरकार से विधेयक को सदन में पेश करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। उन्होंने कहा, “यह एक गलत मिसाल कायम करेगा और आने वाले दिनों में सरकारें एसजीपीसी के मामलों में दखल देना शुरू कर देंगी।” उन्होंने कहा कि वह विधेयक का विरोध करते हैं।

वर्तमान में गुरबाणी का प्रसारण पीटीसी द्वारा किया जाता

सीएम मान ने कहा कि गुरबाणी के प्रसारण पर केवल एक चैनल का नियंत्रण है। अब, इस चैनल को लाइव गुरबाणी की मुफ्त फीड भी मिलेगी, जिसके लिए वे पहले भुगतान कर रहे थे। बता दें, वर्तमान में, स्वर्ण मंदिर से गुरबाणी का प्रसारण ‘पीटीसी’ द्वारा किया जाता है, जो एक निजी चैनल है जिसे अकसर शिरोमणि अकाली दल के बादल परिवार से जोड़ा जाता है।

भगवंत मान ने सोमवार को किया था ऐलान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि पंजाब सरकार श्री हरमंदिर साहिब से गुरबाणी के प्रसारण पर नया अधिनियम बनाएगी। पंजाब कैबिनेट ने स्वर्ण मंदिर से गुरबाणी के ‘फ्री टेलीकास्ट राइट्स’ सुनिश्चित करने के लिए सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दी थी। नए अधिनियम में श्री हरमंदिर साहिब से पवित्र गुरबाणी का सीधा प्रसारण सभी के लिए निःशुल्क होगा और किसी टेंडर की आवश्यकता नहीं होगी।

भगवंत मान ने कहा था कि सरकार इस संबंध में राज्य विधानसभा में एक संशोधन विधेयक लाएगी। उन्होंने कहा कि नए अधिनियम में हम गुरबाणी के प्रसारण के लिए नियम और शर्तें लेकर आएंगे। गुरबाणी प्रसारण के 30 मिनट पहले और बाद में कोई व्यावसायिक विज्ञापन नहीं चलेगा। नियमों का पालन नहीं करने वालों को प्रसारण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सीएम मान ने कहा कि सिख गुरुद्वारा (संशोधन) अधिनियम, 2023 पवित्र गुरबाणी के फ्री टेलीकास्ट पर अनुचित नियंत्रण को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। भगवंत मान ने ये भी कहा कि साल 2011 में एक निजी चैनल ने 11 साल के लिए गुरबाणी के प्रसारण अधिकार खरीदे, लेकिन सवाल ये है कि यह फ्री टू एयर और निःशुल्क क्यों नहीं है।

SGPC ने सरकार के फैसले का किया विरोध

सिखों के शीर्ष धार्मिक निकाय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने आप सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए कहा कि 1925 का अधिनियम एक केंद्रीय कानून है और इसे केवल संसद द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री के हवाले से कहा गया कि राज्य सरकार इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय पहले ही फैसला सुना चुका है कि यह अधिनियम कोई अंतर-राज्य अधिनियम नहीं, बल्कि एक राज्य संबंधी अधिनियम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने सिख गुरुद्वारा अधिनियम में धारा 125ए जोड़कर संशोधन करने का फैसला किया है, जिससे यह एसजीपीसी की जिम्मेदारी बन जाएगी कि वह श्री हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) से पवित्र गुरबाणी का ‘फ्री-टू-एयर’ सीधा प्रसारण सुनिश्चित करे।