Robert Vadra: दिल्ली की एक कोर्ट ने शनिवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह नोटिस प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले जारी किया है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) सुशांत चंगोत्रा ने कहा कि वह अभियोजन पक्ष की शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले मामले में वाड्रा और 10 अन्य प्रस्तावित आरोपियों की दलीलें सुनेंगे। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।

बता दें, यह मामला वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी द्वारा फरवरी 2008 में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी गई 3.5 एकड़ ज़मीन से जुड़ा है। इस लेनदेन में कथित तौर पर झूठे दस्तावेज़ों का इस्तेमाल किया गया था। दावा है कि इसके तुरंत बाद, संपत्ति का स्काईलाइट के पक्ष में म्यूटेशन कर दिया गया और 24 घंटे के भीतर वाड्रा को हस्तांतरित कर दिया गया।

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आरोप है कि तत्कालीन कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने वाड्रा की कंपनी को तुरंत व्यावसायिक लाइसेंस दे दिया, जिससे ज़मीन का बाज़ार मूल्य नाटकीय रूप से बढ़ गया। सितंबर 2012 में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने यह जमीन रियल्टी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेच दी, जिससे कथित तौर पर वाड्रा को अप्रत्याशित लाभ हुआ।

ईडी का आरोप है कि सौदों के इस क्रम से अपराध की आय उत्पन्न हुई, जिसका उपयोग वाड्रा और उनकी संबद्ध संस्थाओं द्वारा अन्य संपत्तियां अर्जित करने के लिए किया गया। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर्स और जज की चमड़ी मोटी होती है। पढ़ें…पूरी खबर।