PM Modi degree Row: दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में जमानत पर बाहर आए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने गुजरात की एक अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी। यह मामला पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ा हुआ है।

सांसद संजय सिंह की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि उनके मुवक्किल ने गुजरात यूनिवर्सिटी को बदनाम नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि संजय सिंह ने कभी भी नहीं कहा कि पीएम मोदी ने गुजरात यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री फर्जी बनाई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर ऐसा कोई वीडियो अपलोड किया गया है तो ट्विटर से पता लगाना यूनिवर्सिटी का काम है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब ट्रायल कोर्ट में सुनवाई होगी, तब ये दलीलें दी जा सकती हैं। यह कहते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

क्या है पूरा मामला

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाते हुए बयान दिया था कि उनकी डिग्री फर्जी है। इस बयान के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था और आरोप लगाया था कि इस तरह के बयान से छात्रों का यूनिवर्सिटी पर से भरोसा उठ जाएगा।

एक ट्रायल कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल में इस मानहानि मामले में केजरीवाल और सिंह दोनों को तलब किया था। इसके बाद दोनों नेताओं ने गुजरात हाईकोर्ट का रूख किया था। 26 फरवरी को गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब यह नहीं हो सकता कि एक नागरिक दूसरे को बदनाम कर सकता है। इसके बाद सिंह ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।