केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आधार नंबर को पैन से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों के मद्देनजर आधार संख्या को पैन से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 से 30 जून, 2021 तक बढ़ाई है।

आयकर विभाग ने ट्वीट करके बताया है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने की तिथि विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) द्वारा जारी दिशा-निर्देश के लिए पारित करने और समतुल्य लेवी विवरणों के प्रसंस्करण को भी 30 अप्रैल 2021 तक बढ़ा दिया गया है। आयकर विभाग ने पैन-आधार लिंक की समय सीमा को बढ़ाते हुए कहा कि करदाताओं ने आग्रह किया था कि आधार नंबर की सूचना देने की अंतिम तिथि इस समय देश में छाई कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बढ़ाई जानी चाहिए।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने बयान में कहा, करदाताओं के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी की है। इसमें आधार संख्या की सूचना देने और पैन से जोड़ने की अंतिम तिथि को 30 जून 2021 तक बढ़ाने को कहा गया है।

पैन कार्ड एक बेहद ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसकी अक्सर जरूरत पड़ती है। आईटीआर फाइल करने से लेकर बैंकिंग कामकाज और लेनदेन में इसकी जरूरत पड़ती है। पैन कार्ड बनवाना अब बेहद ही आसान है। घर बैठकर भी इस काम को पूरा किया जा सकता है। ई-पैन पैन का वैध प्रमाण है। आवेदकों को मुफ्त में एक इलेक्ट्रॉनिक पैन (ई-पैन) जारी किया जाता है।

इनकम टैक्स विभाग की तरफ से जारी किया जाने वाला पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी पाने के बाद आप ई-पैन यानी पैन कार्ड का डिजिटल वर्जन पा सकते हैं। इनकम टैक्‍स विभाग की वेबसाइट पर इसे तत्‍काल जारी करने का विकल्प मिलता है। आप आसानी से कुछ ही मिनटों में इस काम को पूरा कर सकते हैं।