कार में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए अब सीट बेल्ट अनिवार्य होगा। गुरुवार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। गडकरी ने कहा कि कार बनाने वाली कंपनियों को कार में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए थ्री -पाइंट सीट बेल्ट मुहैया कराना अनिवार्य होगा। नए प्रावधान से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में कमी लाने में मदद मिलेगी। नितिन बाकी पेज 8 पर गडकरी कहा कि यह व्यवस्था कार की पिछली सीट में बीच में बैठने वाले यात्री के लिए लागू होगी। उन्होंने बताया, ह्यमैंने इस प्रावधान से संबंधित फाइल पर बुधवार को ही हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत कार विनिमार्ताओं को वाहन में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए थ्री-पाइंट सीट बेल्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार का लक्ष्य यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाकर 2025 तक देश में 50 फीसद सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। इस प्रावधान के लागू होने का मतलब है कि किसी कार में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए थ्री-पाइंट सीट बेल्ट देना अब जरूरी होगा। फिलहाल कार की अगली दोनों सीटों और पीछे की कतार में दो लोगों के लिए ही थ्री-पाइंट सीट बेल्ट दी जाती है। वहीं पिछली कतार वाली बीच की सीट के लिए सिर्फ ह्यटू-पाइंट सीट बेल्टह्ण ही आते हैं। गडकरी ने कहा कि देशभर में हर साल होने वाली पांच लाख दुर्घटनाओं में 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है और 2.3 लाख लोग दिव्यांग हो जाते हैं।
स्टार रेटिंग सिस्टम लागू होगा : वाहनों के लिए केंद्र सरकार जल्द ही स्टार रेटिंग व्यवस्था भी लागू करेगी। इस व्यवस्था से वाहन खरीदने वाले चालक को यह जानकारी रहेगी कि उसने किस श्रेणी का वाहन खरीदा है। इससे कंपनियों के बीच सुरक्षित वाहन तैयार करने की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। अभी अलग-अलग देशों के लिए अपने अलग मानक हैं। यह कार्य एक स्वतंत्र एजंसी के माध्यम से किया जाएगा।