New Trafiic Rules: नए ट्रेफिक रूल्स को लेकर नागरिकों में असमंजस की स्थिति है। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट (2019) के लागू होते ही जुर्माने की रकम में भारी बढ़ोतरी की गई है और ट्रैफिक रूल्स सख्त किए गए हैं। रूल्स तोड़ने वालों को मोटी रकम चालान के तौर पर भरनी पड़ रही है। ट्रैफिक पुलिस पीछे की सीट पर बेल्ट न बांधने पर भी चालान काट रही है। कई लोगों के चालान ऐसा करने पर काटे भी गए हैं। इस पर कई लोग भ्रम की स्थिति में हैं। लोगों को लग रहा है कि ऐसा कोई नियम नहीं है।

दरअसल न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद पिछली सीट पर सीट बेल्ट बांधना अब अनिवार्य हो गया है जबकि पहले ऐसा नहीं था। सूत्रों के मुताबिक इस नियम को तोड़ने पर 1,000 रुपए जुर्माने के रूप में वसूले जा रहे हैं। मालूम हो कि 2014 में केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की दिल्ली में सड़क हादसे में मौत के बाद यह बहस छिड़ गई थी कि पिछली सीट पर बेल्ट बांधना अनिवार्य किया जाए या नहीं। मुंडे पिछली सीट पर ही बैठे हुए थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी।

वहीं यदि आप चप्पल पहनकर दुपहिया वाहन चलाते हैं तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। हालांकि ये कोई नया नियम नहीं बल्कि इस नियम का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता था। ट्रैफिक नियमों के अनुसार चप्‍पल या सैंडल पहनकर दोपहिया वाहन चलाने पर भी जुर्माने का प्रावधान है। यदि ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको चप्‍पल या सैंडल पहनकर दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़ लेता है तो इस मामले में भी आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसी क्रम में एक बड़ा बदलाव बाइक ड्राइविंग के दौरान हेडफोन के प्रयोग को लेकर किया गया है। बाइक ड्राइविंग के समय यदि आप हेडफोन पर संगीत सुनते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

सड़कों पर जगह-जगह सीसीटीवी के जरिए सभी दोपहिया वाहन चालकों पर नजर रखी जा रही है, ताकि उन्हें इ चालान भेजा जा सके। तो यदि आपको लगता है कि सड़क पर ट्रैफिक पुलिस नहीं है और आप आसानी से हेडफोन का प्रयोग करते हुए ड्राइव कर सकते हैं तो ऐसा संभव नहीं है।ऐसा सिर्फ बैंगलोर में ही देखने को नहीं मिला है।