चंडीगढ़ की सड़कों को जाम मुक्त बनाने के उद्देश्य से, यातायात पुलिस ने 1 फरवरी से सड़क किनारे फोन पर कॉल अटेंड करने या सामान की खरीदारी के लिए वाहनों को रोकने पर चालान करने का फैसला किया है। बता दें कि इन तीन मुख्य सड़कों में मध्य मार्ग, दक्षिण मार्ग और उद्योग पथ को शामिल किया गया है, जिस पर बाइक चालकों का चालान किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि मोटर चालक इन तीनों मुख्य सड़कों के दोनों किनारों पर बने स्लिप रोड पर अपने मोटर वाहनों को रोकने और कॉल करने के लिए स्वतंत्र है।
तीनों खंड दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र हैं: इसके अलावा इन तीनों सड़कों पर मोटर चालकों को लेफ्ट-टर्निंग वाहनों के रास्ते को अवरुद्ध और लेन ड्राइविंग के उल्लंघन के लिए भी चालान किया जाएगा। बता दें कि मध्य मार्ग फन रिपब्लिक बैरियर से शुरू होता है और पीजीआई से आगे खुदा अली शेर पुल पर समाप्त होता है। दक्षिण मार्ग ज़ीरकपुर बैरियर से शुरू होता है और सेक्टर 38/25 लाइट पॉइंट पर समाप्त होता है। जबकि उद्योग मार्ग औद्योगिक क्षेत्र और सेक्टर 28 के बीच प्रकाश बिंदु से शुरू होता है और सेक्टर 24 /पीयू गोल चक्कर पर समाप्त होता है। ये तीनों खंड दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र हैं।
किसी को परेशान करना उद्देश्य नहीं: एसएसपी (ट्रैफिक) शशांक आनंद ने कहा कि इन सड़कों पर रुकने वाले ऑटो पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इनकी वजह से यातायात बाधित होता है। इसके अलावा यह पीक आवर्स के दौरान भी लागू किया जाएगा। मुख्य सड़कों पर एक सफेद रंग की लाइन खिंची गई है। इसका मतलब है कि यह नो-स्टॉपिंग जोन है। यह सुनिश्चित करना है कि इन तीन सड़कों पर वाहनों का ठहराव न हो। हमारा इरादा शहरवासियों को सुगम सड़कें मुहैया कराना है, न कि किसी को परेशान करना है। इसे लेकर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है और यह 31 जनवरी तक चलेगा।
छह मोटरसाइकिल मोबाइल टीमों को तैनात किया गया है: न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार मुख्य सड़क पर वाहन को रोकने पर किसी दूसरे को परेशानी होती है तो 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि ऐसी घटना दूसरी बार होती है तो 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उन वाहनों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा जो बाएं मोड़ वाले वाहनों को रोकते हैं और लेन ड्राइविंग का उल्लंघन करते हैं। इसकी जांच के लिए छह मोटरसाइकिल मोबाइल टीमों को तैनात किया गया है।
सड़क अवरुद्ध करने के लिए चालान किया जाएगा: सूत्रों ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मुख्य सड़क के कोने पर अपनी कार में बैठे फोन का उपयोग करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे सड़क अवरुद्ध करने के लिए चालान किया जाएगा, न कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल सुनने के लिए। ट्रैफिक पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि नया मोटर व्हीकल एक्ट केवल हैंडहेल्ड डिवाइसों के उपयोग को अपराध बनाता है, न कि इनबिल्ट ब्लूटूथ डिवाइसों को।