Punjab-Haryana High Court: हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका की गई है। यातिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री और सांसद दोनों ने नहीं हो सकते हैं।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को भाजपा नेता नायब सिंह सैनी की हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया।
एक्टिंग चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस लपीता बनर्जी की खंडपीठ ने वकील जगमोहन सिंह भट्टी द्वारा दायर याचिका पर राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। भट्टी ने हाल ही में शपथ लेने वाले पांच अन्य मंत्रियों की नियुक्ति को भी चुनौती दी है। कोर्ट ने मामले को 30 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
हरियाणा में सरकार के नए प्रमुख के रूप में सिंह की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में अपने मंत्रिमंडल के साथ पद से इस्तीफा दे दिया था।
मनोहर लाल खट्टर के तुरंत बाद भट्टी ने इस आधार पर जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की कि सिंह विधायिका के सदस्य नहीं थे और उन्होंने संसद सदस्य (सांसद) के रूप में इस्तीफा नहीं दिया था।
हालांकि सिंह ने याचिका में तर्क दिया था कि राज्य विधानसभा में पहले से ही अधिकतम 90 विधायक हैं और इसलिए सैनी को नियुक्त नहीं किया जा सकता था, सोमवार को कोर्ट को बताया गया कि एक विधायक ने विधानसभा में सैनी के लिए जगह बनाने के लिए इस्तीफा दे दिया था।
भट्टी ने कहा कि चूंकि सिंह ने कुरूक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के सांसद पद से इस्तीफा नहीं दिया है, इसलिए राज्यपाल उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं दिला सकते।