मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाई कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सभी मोदी चोर कहने के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने निचली अदालत में याचिका दायर करने वाले प्रदीप मोदी को जवाब पेश करने को कहा है। राहुल गांधी के अधिवक्ता की मांग पर अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत दी है। मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।
मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को
राहुल गांधी के वकील कौशिक सरखेल ने बताया कि मोदी सरनेम मानहानि मामले में 16 अगस्त तक राहुल गांधी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। शिकायतकर्ता को इसका जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया गया है। अब मामले की सुनवाई 16 अगस्त को होगी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को अदालत में खुद हाजिर होने के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
रांची कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनवाई के दौरान खुद उपस्थित होने का आदेश दिया था। मोदी सरनेम केस में मंगलवार (04 जुलाई) को एक साथ दो राज्यों में सुनवाई होनी है। रांची की MP-MLA कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी होनी थी, वहीं पटना हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है।
छिन गयी थी राहुल गांधी की संसद सदस्यता
गौरतलब है कि गुजरात की सूरत कोर्ट में भी राहुल गांधी के खिलाफ इसी मामले को लेकर मानहानि का मुकदमा चला था, जिसमें उन्हें सजा हो चुकी है। इस सजा के बाद ही उनकी केरल की वायनाड सीट से संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। रांची निवासी प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी मामले में मानहानि का केस किया है। इसी के तहत एमपी-एमएलए के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
प्रदीप मोदी ने अपनी अर्जी में आरोप लगाया कि 23 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी जब रांची में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे, तब उन्होंने मोदी सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी की थी, जिससे पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं।
