Nashik: महाराष्ट्र के नासिक में कथित तौर पर कार में गोमांस ले जाने के आरोप में भीड़ ने दो युवकों की बेरहमी से पिटाई की। उनमें से एक युवक की पिटाई के बाद मौत हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र पुलिस की घोटी पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार, यह घटना शनिवार रात की है, जब दो युवक अहमदनगर से मांस को मुंबई ले जा रहे थे। जिनकी पहचान अफान अब्दुल माजिद अंसारी और नासिर शेख के रूप में हुई। अधिकारियों ने बताया कि गौरक्षक समूह के सदस्य एकत्र हुए और कार को रोक लिया और कार की जांच की। जिसके बाद भीड़ ने दोनों व्यक्तियों पर लोहे की छड़ों और लकड़ी के डंडों से हमला किया।
घटनास्थल से क्षतिग्रस्त कार बरामद
गंभीर रूप से जख्मी दोनों पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल से क्षतिग्रस्त कार बरामद की। जिसमें दोनों पीड़ित मांस लेकर जा रहे थे। जानकारी के अनुसार, उप-निरीक्षक सुनील भामरे ने कहा, घायल लोग कार के अंदर थे और हमने उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनमें से एक की मौत हो गई।
पुलिस अधीक्षक शाहजी उमाप (नासिक ग्रामीण) ने कहा, ‘सिनार के पास एक टोल प्लाजा के एक कर्मचारी ने देखा कि दोनों युवक अपनी कार के अंदर मांस ले जा रहे थे। इसके बाद कर्मचारी ने वहां गौरक्षक समूह के एक सदस्य को सूचित किया, जिसने घोटी में अपने साथियों को इसकी जानकारी दी।’
पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया
शेख के बयान के आधार पर हत्या, हत्या के प्रयास और दंगे का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने ग्यारह संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। एसपी ने कहा, “घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी सहायता की मदद से संदिग्धों की पहचान की गई। उनका पता लगाया गया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि मांस को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा।
जानिए क्या है कोर्ट का आदेश
मार्च माह में महाराष्ट्र सरकार ने बंबई हाई कोर्ट द्वारा पशु वध पर प्रतिबंध लगाने वाले अधिनियम की वैधता को बरकरार रखने के आठ साल बाद, गायों के वध पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को लागू करने के लिए एक आयोग गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने कहा था कि एक सक्षम प्राधिकारी गाय, बैल या बैल के निर्यात के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी वाहन में प्रवेश कर सकता है, रोक सकता है और तलाशी ले सकता है और उसे जब्त कर सकता है। कोर्ट ने वध के उद्देश्य से मांस के परिवहन पर प्रतिबंध को भी बरकरार रखा था।