Raaj Kumar Anand Resignation Letter: दिल्ली की राजनीति काफी दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। इसका कारण सीएम अरविंद केजरीवाल का 1 जून तक जेल से बाहर आना है। उनके समर्थक जोरों-शोरों से प्रचार अभियान चला रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए आप से इस्तीफा देने वाले दिल्ली के पूर्व मंत्री राज कुमार आनंद ने अरविंद केजरीवाल को एक नया इस्तीफा पत्र भेजा है और उनसे इसे स्वीकार करने का आग्रह किया है।

आनंद ने कहा कि पहले जब उन्होंने इस्तीफा भेजा था, तो उस समय दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में है। साथ ही, किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। राजकुमार आनंद ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि अब मैंने उन्हें फिर से लिखा है और मेरी टीम के सदस्य इस्तीफा देने के रविवार को उनके आवास पर गए। उनको पत्र मिल गया। हालांकि, उन्होंने इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा।

राजकुमार आनंद ने उपराज्यपाल से भी मुलाकात की

राजकुमार आनंद ने कहा कि मैंने उपराज्यपाल से मुलाकात की और मामला उठाया। सीएम को रिहा हुए चार दिन हो गए हैं। लेकिन अभी तक मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। इस बीच समाज कल्याण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एससी-एसटी विभाग ठीक तरीके से काम कर रहा है। अधिकारी ने यह भी माना कि आनंद की जगह किसी और को विभाग नहीं सौंपें जाने के बाद कुछ फाइलों का काम अटक गया है। इस महीने की शुरुआत में आनंद ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया था और अब वह नई दिल्ली लोकसभा सीट से बसपा के कैंडिडेट हैं। दिल्ली की सभी सात सीटों पर सात चरण के चुनाव के अंतिम चरण में 25 मई को मतदान होगा।

पार्टी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

आनंद ने पिछले महीने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। अपने इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि वह किसी भी ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो उन्हें दलितों का प्रतिनिधित्व करने से रोके। उन्होंने यह भी कहा कि वह डॉ भीमराव अंबेडकर की वजह से राजनीति में आए। मंत्री ने पार्टी छोड़ने का कारण भ्रष्टाचार बताया और कहा कि वह नहीं चाहते कि उनका नाम भ्रष्टाचार में घसीटा जाए।

दिल्ली के सीएम अंतरिम जमानत पर बाहर

21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम और सशर्त जमानत दे दी , जिससे उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की इजाजत मिल गई। आप प्रमुख को आम चुनाव खत्म होने के एक दिन बाद और नतीजे घोषित होने से दो दिन पहले 2 जून को सरेंडर करने के लिए कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि अपनी अंतरिम जमानत के दौरान केजरीवाल फाइलों पर साइन नहीं कर सकते। साथ ही, कहा कि वह सचिवालय या सीएमओ नहीं जा सकते हैं।