Unlock 2.0 Guidelines & Rules: COVID-19 संकट के बीच सोमवार (29 जून, 2020) रात भारत सरकार ने ‘Unlock 2’ की गाइडलाइंस जारी कर दीं। केंद्र के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अनलॉक होते देश में फिलहाल मेट्रो रेल सेवा, जिम और सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे, जबकि नाइट कर्फ्यू भी रहेगा।

MHA के मुताबिक, 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन प्रभाव में रहेगा। ऐसे क्षेत्रों में सिर्फ बेहद जरूरी सेवाएं और सुविधाएं ही उपलब्ध ही रहेंगी। बयान के अनुसार, “स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, पूल, धार्मिक सभाओं पर भी देश में 31 जुलाई तक प्रतिबंध रहेगा।”

अनलॉक 2 के तहत नाइट कर्फ्यू भी प्रभाव में जारी रहेगा। यह रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा। हालांकि, इस दौरान जरूरी चीजें और अन्य राहतों के लिए छूट रहेगी।

अनलॉक 2 के तहत सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों और अन्य भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर रोके रहेगी। घरेलू विमान और पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी, पर सीमित तरीके से। इनका संचालन आगे चरणबद्ध और व्यवस्थित तरीके से बढ़ाया जाएगा।

कोरोना को काबू करने के लिए देश भर में सार्वजनिक स्थलों, कार्यस्थलों और यात्रा के दौरान फेस मास्क/कवर पहनना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे कंटेनमेंट जोन्स के बाहर बफर जोन्स की पहचान करें। ये ऐसे इलाके होंगे, जहां से और अधिक कोरोना के केस आ सकते हैं। बफर जोन के भीतर उक्त पाबंदियां जिला प्रशासन द्वारा जरूरत पड़ने पर लगाई जा सकती हैं।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस बाबत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चीफ सेक्रेट्रीज को पत्र लिख अपील की है कि वे सख्ती से UNLOCK2 की गाइडलाइंस का पालन कराएं।