केंद्र सरकार ने शुक्रवार को देश में पिछले एक महीने से ज्यादा समय से लागू लॉकडाउन को 4 मई के बाद दो हफ्ते तक बढ़ाने का ऐलान किया। इसी के साथ अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, लॉकडाउन की स्थितियों को देखते हुए इसके अहम फायदे देखते हुए सरकार ने इसे बढ़ाने का फैसला किया है। आदेश में गृह मंत्रालय ने राज्यों में जिलों को तीन जोन्स- रेड, ऑरेंज और ग्रीन में बांटा है। साथ ही एक लिस्ट के जरिए यह भी बताया कि किस जोन में किस चीज की अनुमति होगी और कौन सी चीजें पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी ऑर्डर में सार्वजनिक स्थलों के लिए कई गाइडलाइन जारी की गई हैं। इसमें सबसे अहम निर्देश पान और शराब की दुकानों को लेकर हैं। सरकार ने कहा है कि जो भी दुकानें शराब, पान, गुटखा या तंबाकू से जुड़े उत्पाद बेच रही हैं, उन्हें लोगों से कम से कम 6 फीट की दूरी (दो गज दूरी) के नियम का पालन कराना होगा। साथ ही एक बार में दुकान पर 5 से ज्यादा लोग दुकान पर नहीं होने चाहिए। यानी ऑर्डर में यह तो कहा गया है कि देश में कुछ जगहों पर शराब और पान की दुकानें खुलेंगी, लेकिन यह साफ नहीं है कि यह छूट किन जोन्स के लिए मिलेंगी।
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हालांकि, अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह छूटें अभी सिर्फ ऑरेंज और ग्रीन जोन में ही मिलेंगी, क्योंकि रेड जोन में अभी लॉकडाउन के तहत अहम सेवाओं से जुड़े लोगों को ही मूवमेंट की आजादी होगी और बाकी सभी की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू के सामान लेना वर्जित होगा। ऐसे में रेड जोन्स में गैरजरूरी सामान की दुकानों का खुलना मुश्किल है।
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वहीं, ऑरेंज और ग्रीन जोन को कुछ छूट दी गई हैं। ऑरेंज जोन में कुछ नियमों के साथ गाड़ियां चल सकती हैं, वहीं ग्रीन जोन में तो 50 फीसदी यात्रियों के साथ बसों को भी चलाने की इजाजत दी गई है। हालांकि, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा गया है।
देश में कुछ सेवाओं को लॉकडाउन के तहत आने वाले समय में भी बंद रखा गया है। इसमें हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क द्वारा एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा पूरी तरह बंद रहेगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और बाकी शिक्षण संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। साथ ही धार्मिक पूजास्थल और सांस्कृति-राजनीतिक जुटाव वाली जगहों को भी बंद रखा जाएगा। हालांकि, गृह मंत्रालय की विशेष अनुमति और जरूरत के आधार पर कुछ हवाई और रेल यात्राओं की अनुमति होगी।