अहमदाबाद की एक अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर पर कथित हमले के 20 साल से अधिक पुराने मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके. सक्सेना के उस आवेदन को खारिज कर दिया है जिसमें उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे को उनके संवैधानिक पद पर रहने तक स्थगित रखने का अनुरोध किया गया था। पाटकर के वकील ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पीसी गोस्वामी की अदालत ने अप्रैल 2002 के मामले में सक्सेना के खिलाफ सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आरोप है कि सक्सेना और तीन अन्य आरोपियों ने गांधी आश्रम में आयोजित शांति बैठक के दौरान पाटकर पर कथित रूप से हमला किया था। अन्य आरोपियों में गुजरात भारतीय जनता पार्टी के दो विधायक और कांग्रेस के एक नेता शामिल हैं।

पाटकर के वकील जीएम परमार ने कहा कि तीन आरोपियों- एलिसब्रिज के विधायक अमित शाह, वेजलपुर के विधायक अमित ठाकर (दोनों भाजपा) और कांग्रेस नेता रोहित पटेल की जिरह पूरी हो गई। उन्होंने कहा कि जब सक्सेना की बारी आई, तो उनके वकील ने एक अर्जी दायर कर उनके खिलाफ मुकदमे को स्थगित करने का अनुरोध किया।

राज्य सरकार ने उस अर्जी का विरोध नहीं किया, इसलिए हमने शिकायतकर्ता की ओर से जवाब दायर किया। अदालत ने आठ मई को सक्सेना के आवेदन को खारिज करते हुए एक आदेश पारित किया। उपराज्यपाल ने सुनवाई अदालत से अनुरोध किया था कि संविधान के अनुच्छेद 361 के प्रावधानों के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल पद पर रहने तक उनके खिलाफ मुकदमे को स्थगित रखा जाए।

वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आवास मामले में रिपोर्ट मांगी

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास निर्माण में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन की शिकायत के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में उपराज्यपाल कार्यालय की तरफ से जारी आदेशों में कहा गया है कि मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं।

इस मामले में मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में सात दिन के अंदर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। सोमवार को ही कांग्रेस नेता अजय माकन ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखा है और मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। इस पत्र में यह भी मांग की गई है कि भविष्य में तय नियमों के हिसाब से ही संबंधित एजंसियां निर्माण के लिए मंजूरी दें। अजय माकन ने अपने पत्र में कहा है कि अन्य बंगलों को स्थानांतरित किए जाने के साथ मुख्यमंत्री आवास की कीमत का आकलन 171 करोड़ होना चाहिए।

क्योंकि इसमें निर्माण राशि के अतिरिक्त 126 करोड़ रुपए की वह धनराशि भी शामिल की जानी चाहिए जो 21 नए टाइप पांच के फ्लैट कामनवेल्थ खेल गांव में अधिकारियों के आवास कमी को पूरा करने के लिए गए हैं। उन्होंने अपने पत्र में बताया था कि मुख्यमंत्री आवास के निर्माण में कार्य योजना 2021 के प्रावधान का भी उल्लंघन किया गया है।

इस आवास में केवल एक मंजिला इमारत वाली कालोनी में सीधे भूमिगत तल के साथ तीन मंजिला इमारत तैयार की गई है। यह भवन करीब बीस हजार वर्ग फुट है। यह निर्माण सीधे तौर पर मुख्य कार्य योजना 2021 के प्रावधानों का उल्लंघन है जो कि लुटियन और बंगला क्षेत्र के किए तय किए गए थे। इस क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बचाने के लिए प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कुल 28 हरे भरे पेड़ों को काटा गया है।

जो एक अन्य मास्टर प्लान का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त इस निर्माण के लिए वित्तीय प्रावधानों का भी उल्लंघन किया गया है। इस प्रक्रिया के दौरान फर्नीचर आदि के लिए तय बीस लाख रुपए तक की तय सीमा के मामले में वित्त विभाग की मंजूरी नहीं ली गई जबकि इसके लिए दिल्ली सरकार के नियमों में प्रावधान किया गया है। इस पूर्ण प्रक्रिया में निगम से संबंधित नियमों का भी उल्लंघन किया गया है। इसलिए मामले की जांच कराए जाने की आवश्यकता है।