पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव पर अन्तर्राष्ट्रीय न्याय अदालत में सुनवाई शुरु हो गई है। यह सुनवाई 4 दिनों तक चलेगी, जिसमें भारत और पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के सामने अपना पक्ष रखेंगे। सुनवाई के दौरान भारत ने ICJ में बहस की शुरुआत की। भारतीय विदेश मंत्रालय के कानूनी सलाहकार दीपक मित्तल ने कहा कि पाकिस्तान ने विएना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। एक मासूम भारतीय के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। दीपक मित्तल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अदालत इस मामले में न्याय करेगी। आईसीजे में भारत का पक्ष रख रहे वकील हरीश साल्वे ने कहा कि पाकिस्तान ने जाधव को कांउसलर एक्सेस नहीं दिया है। भारत द्वारा पाकिस्तान को 13 बार इस बारे में बताया गया, लेकिन इसके बावजूद जाधव को काउंसलर की सुविधा नहीं दी गई है।

साल्वे ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा जो आपत्ति उठायी गई है, उसका जाधव मामले से कोई संबंध नहीं है। पाकिस्तान तथ्यों के बगैर बात कर रहा है, ऐसे में कुलभूषण जाधव को रिहा किया जाना चाहिए। साल्वे ने पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल से नाखुशी जाहिर की। पाकिस्तान ने जाधव को उसके अधिकारों के बारे में भी नहीं बताया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने जाधव की गिरफ्तारी के 1 महीने बाद एफआईआर दर्ज की है। हरीश साल्वे ने पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जाधव को अपारदर्शी ट्रायल प्रक्रिया के तहत ही मौत की सजा सुना दी थी। साल्वे ने मांग की कि कुलभूषण जाधव को बिना देर किए काउंसलर की सेवाएं उपलब्ध करायी जाएं। पाकिस्तान द्वारा अभी तक मुकदमे से जुड़े कागजात भी मुहैया नहीं कराए गए हैं। पाकिस्तान द्वारा इस बात की भी जानकारी नहीं दी गई है कि जाधव के खिलाफ क्या चार्ज लगाए गए हैं? इस मामले में मंगलवार को यानि कि 19 फरवरी, 2019 को पाकिस्तान अपना पक्ष रखेगा। इसके बाद 20 फरवरी को फिर से भारत और 21 फरवरी को पाकिस्तान को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा।

बता दें कि पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षाबलों ने मार्च, 2016 को कुलभूषण जाधव को ब्लूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान का आरोप है कि कुलभूषण जाधव ईरान से पाकिस्तान में घुसे थे। इसके बाद पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल, 2017 में कुलभूषण जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में मौत की सजा सुनायी थी। भारत यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय न्याय अदालत में ले गया, जहां सुनवाई के बाद ICJ ने अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर रोक लगा दी। भारत की तरफ से हरीश साल्वे अपना पक्ष रख रहे हैं, वहीं पाकिस्तान की ओर से वकील खावर कुरैशी मुकदमा लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस साल गर्मियों तक आईसीजे कुलभूषण जाधव मामले पर अपना फैसला सुना सकता है।