दिल्ली के कथित शराब घोटाले (Delhi Excise Policy Case) के केस में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने अपनी जांच के बाद एक बड़ा दावा किया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना की एमएलसी के कविता ने लाभ हासिल करने के लिए दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) सहित आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ एक भ्रष्टाचार से जुड़ी एक साजिश रची थी। जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि आप नेताओं के साथ के कविता ने 100 करोड़ रुपये की डील की है।
दिल्ली की आबकारी नीति के मामले में आरोप लगाया है कि थो विक्रेताओं से रिश्वत के रूप मे अवैध पैसा लिया गया था, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को पहुंचाया गया था। बता दें कि के कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी हैं। उन्हें हाल ही 16 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार करके ईडी के अधिकारी दिल्ली ले आए थे।
के कविता को गिरफ्तारी के ही अगले दिन पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था, कोर्ट ने के कविता को 23 मार्च तक ईडी की हिरासत पर भेज दिया था और ईडी लगातार उनसे दिल्ली की आबाकारी नीति से जुड़े मामले में एक एक पहलू को लेकर पूछताछ कर रहा है।
ताबड़तोड़ छापेमारी कर चुकी है ईडी
गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति मामले में अब तक ईडी दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई समेत देशभर में 245 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। इस केस में अब तक दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर समेत पंद्रह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी ने इस मामले में एक अभियोजन शिकायत और 5 पूरक शिकायतें दर्ज की हैं।
128.79 करोड़ रुपये हुए जब्त
ईडी का कहना है कि इस केस में अब तक 128.79 करोड़ रुपये की संपत्ति का पता लगाया जा चुका है और एजेंसी के पास पूरा ममनी ट्रेल है। इस केस को लेकर राऊज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई में कविता के वकील ने कहा कि जब 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है तो ऐसी क्या जल्दी थी कि ईडी तीन दिन नहीं रुक सकी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक का इंतजार नहीं किया। दूसरी ओर ईडी के वकील जोएब हुसैन ने कहा की हमारे तरफ से कभी नहीं कहा गया कि हम कार्रवाई (कोर्सिव एक्शन) नहीं करेंगे।
अपनी कार्रवाई को जस्टिफई करते हुए ED ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश का उल्लंघन नहीं किया है और कार्रवाई से संबंधित कोई अंडरटेकिंग नहीं दी। ED ने कहा कि कोर्ट को यह देखना है कि PMLA की धारा 19(1) का पालन किया गया है या नहीं है। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट गिरफ्तारी से पहले के कविता को दिया गया था।