राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अदालत से थोड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के एक मामले में उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि, लालू अभी भी जेल में ही रहेंगे, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। आरजेडी सुप्रीमो को चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले से जुड़े केस में जमानत मिली है। शुक्रवार (12 जुलाई) को चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।

जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। सीबीआई ने हरसंभव कोशिश की कि लालू यादव को जमानत न मिले लेकिन कोर्ट ने मामले में आधी सजा काट लेने की दलील पर उन्हें जमानत दे दी। देवघर कोषागार से अवैध तरीके से धन निकासी के मामले में आरजेडी प्रमुख को साढ़े तीन साल की सजा हुई है।

लालू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी। इससे पहले लालू सुप्हारीम कोर्लांट भी गए थे लेकिन उन्हें वहां राहत नहीं मिली और हाईकोर्ट जाने को कहा गया था। अन्य मामलों में सजा होने की वजह से लालू को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।  इस वक्त लालू याद रांची के राजेंद्र इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रिम्स) में इलाज करा रहे हैं। गौरतलब है कि लालू यादव पर चारा घोटाला मामले में देवघर, दुमका और चाईबासा मामले में सजा हुई है।