आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से राज्यसभा के लिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, संजय सिंह और एनडी गुप्ता को नॉमिनेट किया है। जेल में बंद AAP नेता संजय सिंह जेल से ही राज्यसभा का नामांकन भरेंगे। उनका कार्यकाल 27 जनवरी 2024 को खत्म हो रहा है। इसके लिए कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट को जरूरी निर्देश दिए हैं।

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्डरिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को राज्यसभा के लिए पुन: नामांकन के फॉर्म और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी है।

आवेदन में तिहाड़ जेल अधीक्षक को संजय सिंह को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देने का निर्देश देने की अपील की गई थी। स्पेशल जस्टिस एम के नागपाल ने संजय सिंह द्वारा दायर एक आवेदन पर आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में उनका वर्तमान कार्यकाल 27 जनवरी 2024 को खत्म हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कराने के लिए 2 जनवरी को नोटिस जारी किया है। आवेदन में आप नेता ने कहा कि इसके लिए नामांकन पत्र 9 जनवरी तक जमा किए जाने हैं।

नामांकन पत्र पर जेल से ही हस्ताक्षर करने की मिली अनुमति

जिस पर जस्टिस नागपाल ने गुरुवार को आदेश पारित कर कहा, ‘‘यह निर्देशित किया जाता है कि अगर आरोपी के वकील द्वारा 6 जनवरी, 2024 को जेल अधिकारियों के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, तो जेल अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि दस्तावेजों पर आरोपी के हस्ताक्षर लेने की अनुमति दी जाए और उन्हें मिलने की भी अनुमति दी जाए।’’ अदालत ने कहा कि नामांकन दाखिल करने के संबंध में तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए उन्हें अपने वकील से आधे घंटे के लिए मुलाकात की अनुमति भी दी जाती है।

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आप नेता संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को खास तौर पर फायदा हुआ। हालांकि, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और खुद संजय सिंह इस दावे का लगातार खंडन करते रहे हैं।