देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिंदबरम को थोड़ी राहत मिली है। उन्हें फिलहाल तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाएगा।सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तीन दिन के लिए कस्टडी बढ़ा दी है। आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपी पी चिदंबरम की जमानत पर दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट में आज (सोमवार) को सुनवाई हुई। इस दौरान पी चिंदबरम के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हुए कहा कि पी चिदंबरम की उम्र 74 साल है और उन्हें तिहाड़ जेल ना भेजकर हाउस अरेस्ट में रखा जाना चाहिए।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को अतंरिम जमानत के लिए संबंधित कोर्ट जाने कहा है।चिदंबरम के लिए राहत भरी बात यह रही कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि पी चिदंबरम को तिहाड़ जेल नहीं भेजा जा सकता और अगर ट्रायल कोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज करता है तो चिदंबरम की सीबीआई कस्टडी गुरुवार तक बढ़ा दी जाएगी।
गौरतलब है कि पूर्व गृहमंत्री और INX मीडिया केस में आरोपी पी.चिदंबरम पिछले 11 दिनों से सीबीआई की हिरासत में हैं। फिलहाल उन्हें सीबीआई के दिल्ली स्थित मुख्यालय के एक गेस्ट हाउस में रखा गया है। यदि चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो चिदंबरम को तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा। बता दें कि चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम INX मीडिया मामले में धन शोधन के मामले में आरोपी हैं।