भाजपा नेता तजिंदरपाल सिंह बग्गा को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी है। एक याचिका पर देर रात हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने बग्गा को राहत दी। इसके पहले, मोहाली की अदालत ने भाजपा नेता के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस को निर्देश दिया था कि तजिंदरपाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए।

बग्गा के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मेहता ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। बग्गा के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की याचिका पर 10 मई को सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने भाजपा नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस अनूप चितकारा ने देर रात अपने घर पर बग्गा की याचिका पर सुनवाई की।

पंजाब के महाधिवक्ता अनमोल रतन सिद्धू ने कहा, “हम 10 मई तक गिरफ्तारी वारंट पर अमल नहीं करेंगे। हमने अदालत से कहा कि तजिंदरपाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने की कोई जल्दी नहीं है। इसलिए, हम मंगलवार तक इंतजार कर सकते हैं।”

इस आदेश के दो दिन पहले ही पंजाब पुलिस ने बग्गा को दिल्ली स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद अपने साथ मोहाली ले जा रही थी। हालांकि, कुरुक्षेत्र के पास ही हरियाणा पुलिस ने यह कहते हुए उनके काफिले को रोक लिया था कि दिल्ली पुलिस ने उनको ऐसा करने को कहा है। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस के जवानों से पूछताछ की और काफी देर तक इसको लेकर हाईवोल्टेज ड्रामा होता रहा।

हरियाणा पुलिस ने बग्गा को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया था। फिलहाल, बग्गा दिल्ली स्थित अपने घर पर हैं। वहीं, बग्गा की गिरफ्तारी के बीच, दिल्ली में अपहरण का मामला भी दर्ज किया गया है। यह मामला भाजपा नेता को गिरफ्तार करने आए पंजाब पुलिस के जवानों के खिलाफ दर्ज किया गया है। बता दें कि तजिंदर बग्गा के खिलाफ मोहाली पुलिस के साइबर सेल में मामला दर्ज किया गया था और इसी मामले में मोहाली कोर्ट ने बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।