Report- Chakshu Roy: सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। पहले दिन ही कृषि कानूनों की वापसी वाले बिल पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जोरदार हंगामा देखने को मिला। कृषि कानूनों पर अभी विवाद चल ही रहा था कि राज्यसभा से 12 सासंदों को सस्पेंड कर दिया गया। कारण बताया गया कि पिछले सत्र के अंतिम दिन इन सांसदों ने हंगामा किया था।
सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष एकजुट हो गया और इस कार्रवाई की तीखी आलोचना की। जानकारी के अनुसार विपक्ष मंगलवार को एक बैठकर कर आगे की रणनीति बना सकता है। सांसदों के निलंबन और हंगामें का इतिहास सालों पुराना है। सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई नियम बनाए गए हैं…
पीठासीन अधिकारियों के अधिकार- सांसदों को संसदीय शिष्टाचार के कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए लोकसभा की नियम पुस्तिका यह निर्दिष्ट करती है कि सांसदों को दूसरों के भाषण को बाधित नहीं करना है, शांति बनाए रखना है और बहस के दौरान टिप्पणी करने या टिप्पणी करने से कार्यवाही में बाधा नहीं डालनी है। विरोध के नए रूपों के कारण 1989 में इन नियमों को लाया गया था। सदस्यों को नारे नहीं लगाने चाहिए, तख्तियां नहीं दिखानी चाहिए, विरोध में दस्तावेजों को फाड़ना नहीं चाहिए और सदन में कैसेट या टेप रिकॉर्डर नहीं बजाना चाहिए। राज्यसभा में भी ऐसे ही नियम हैं। कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, नियम पुस्तिका दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को कुछ समान शक्तियां भी देती है।
प्रत्येक सदन का पीठासीन अधिकारी एक सांसद के खराब आचरण के लिए विधायी कक्ष से हटने का निर्देश दे सकता है। इसके बाद सांसद को शेष दिन सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित रहना पड़ता है। आमतौर पर संसदीय कार्य मंत्री सांसद को सदन की सेवा से निलंबित करने का प्रस्ताव पेश करते हैं। निलंबन सत्र के अंत तक चल सकता है।
2001 में जुड़ा एक और नियम– 2001 में लोकसभा के नियम में संशोधन कर अध्यक्ष को एक अतिरिक्त शक्ति प्रदान की गई। एक नया नियम, 374A, अध्यक्ष को सदन के कामकाज को बाधित करने के लिए अधिकतम पांच दिनों के लिए एक सांसद को ऑटोमेटिकली रूप से निलंबित करने का अधिकार देता है। 2015 में, स्पीकर सुमित्रा महाजन ने 25 कांग्रेस सांसदों को निलंबित करने के लिए इस नियम का इस्तेमाल किया था।
हंगामा और निलंबन का इतिहास- पहली घटना 1963 में हुई थी। कुछ लोकसभा सांसदों ने पहले राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के भाषण को बाधित किया और फिर जब वे दोनों सदनों को संयुक्त भाषण दे रहे थे तो वाक आउट कर गए। इन सांसदों को फटकार लगाते हुए लोकसभा खत्म हुई। 1989 में ठाकर आयोग की रिपोर्ट की चर्चा पर 63 सांसदों को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था। हाल ही में 2010 में, मंत्री से महिला आरक्षण बिल छीनने के लिए 7 सांसदों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद तो ऐसे कई मामले हर सत्र में आते रहे हैं।
सोमवार को क्या हुआ- संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने 12 राज्यसभा सांसदों जिसमें कांग्रेस के छह, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के दो-दो और सीपीआई और सीपीआई-एम के एक-एक सदस्यों को शेष सत्र के लिए निलंबित करने के लिए सदन की मंजूरी मांगी। उनके निलंबन का कारण मानसून सत्र के आखिरी दिन “उनके कदाचार, अवमानना, अनियंत्रित और हिंसक व्यवहार और सुरक्षा कर्मियों पर जानबूझकर हमले के अभूतपूर्व कृत्य” थे।
कृषि कानूनों पर हंगामा– 2020 के सत्र में भी कृषि कानूनों के पारित होने के बाद से संसद में लगातार हंगामा देखा गया है। जब राज्यसभा में विधेयक चर्चा के लिए आया, तो विपक्षी सांसदों ने प्रवर समिति द्वारा उनकी जांच की मांग की। नारेबाजी के बीच सांसदों ने उपसभापति हरिवंश पर कागज फेंके। इसके चलते छह विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया।
मॉनसून सत्र- इस साल के मानसून सत्र में, विपक्षी पार्टियां पेगासस हैकिंग और कृषि कानूनों के मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रही थी। इस हंगामे के बीच जब सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव राज्यसभा में पेगासस पर बयान दे रहे थे, तब तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन ने उनसे कागजात छीन लिए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और सेन के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री ने उन्हें धमकी दी और मौखिक रूप से गाली दी। राज्यसभा ने सेन को शेष मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया।
पूरे सत्र के दौरान दोनों सदनों में हंगामा होता रहा। आखिरी दिन ये हंगामा हाथापाई में भी बदल गया। विपक्षी सांसदों ने सुरक्षा कर्मचारियों पर उनके साथ हाथापाई करने का आरोप लगाया और बदले में सदन के नेता पीयूष गोयल ने विपक्षी सांसदों पर सुरक्षा कर्मचारियों पर हमला करने का आरोप लगाया। तब सत्र निर्धारित समय से दो दिन पहले ही समाप्त हो गया।
समस्या को हल कितना कठिन?- ऐसे मामलों को डील करना पीठासीन अधिकारी के लिए आसान नहीं है। वो कई बार ऐसे मामलों में उलझते दिखे हैं। कई सम्मेलनों में, उन्होंने इस मुद्दे को हल करने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया है। पूर्व राष्ट्रपति केआर नारायणन, जिन्होंने 1992-97 तक राज्यसभा की अध्यक्षता भी की थी, ने इसके बारे में कहा है- “ज्यादातर मामलों में, सदन में हंगामा सदस्यों द्वारा अपनी बात रखने के अवसरों की कमी के कारण महसूस की गई निराशा की भावना से उत्पन्न होते हैं। जिस चीज से निपटना ज्यादा मुश्किल है, वह है नियोजित संसदीय प्रचार के लिए या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जानबूझकर की गई गड़बड़ी।”
अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था- 2001 में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि बहुमत दल, सदन चलाने के लिए जिम्मेदार है और उसे अन्य दलों को विश्वास में लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए और उसे अपने विचार रखने और खुद को सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
सोनिया गांधी ने क्या कहा- लोकसभा में तत्कालीन विपक्ष की नेता सोनिया गांधी ने जोर देकर कहा था कि डिबेट लोकतंत्र के लिए केंद्र बिन्दू है, और इसलिए अधिक डिबेट और कम व्यवधान होना चाहिए। उन्होंने सरकार को असहज करने वाले मुद्दों को उठाने में विपक्ष की मदद करने के लिए पीठासीन अधिकारियों का समर्थन भी मांगा था।