Himachal HC Issues Notice To Kangana Ranaut: हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा से भाजपा सांसद कंगना रनौत के निर्वाचन को हिमाचल हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। जिसके बाद कोर्ट ने कंगना को नोटिस भेजा है। याचिका में कंगना की संसद सदस्यता को रद्द करने की मांग की गई है। हाई कोर्ट ने इस याचिका पर कंगना को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कंगना से 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

कंगना के खिलाफ यह याचिका लायक राम नेगी ने दायर की है। याचिका में उन्होंने कोर्ट से कंगना के चुनाव को रद्द करने की मांग की है। नायक वन विभाग के पूर्व कर्मचारी हैं। उन्होंने समय से पहले वीआरएस ले लिया था। नेगी का कहना है कि वह चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उसके नामांकन पत्र को मंडी के चुनाव अधिकारी ने गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता नेगी की दलील है कि अगर उनका नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया जाता तो वो जीत जाते। याचिका में लायक राम नेगी ने कोर्ट से अपील की है कि कंगना के चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने मंडी सीट पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। नेगी की इस याचिका पर जस्टिस ज्योत्सना रेवाल ने कंगना को नोटिस जारी किया है और 21 अगस्त तक जवाब तलब किया है।

नेगी ने आगे कहा कि नामांकन के दौरान उन्हें कहा गया कि सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी देने होंगे। उन्हें ये सर्टिफिकेट देने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया था। अगले दिन जब उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को कागजात सौंपे तो उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया और नामांकन को खारिज कर दिया।

अभिनेत्र कंगना रनौत ने लोकसभा चुनाव में हिमाचल के मंडी से जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74,755 वोट से हराया था। तीसरे नंबर पर बहुजन समाजवादी पार्टी के डॉ प्रकाश चंद्र भारद्वाज रहे थे। भारद्वाज को 4393 वोट मिले थे।

इस आधार पर खारिज हो सकती है याचिका

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100 के तहत मंडी में चुनाव को दी गई चुनौती को कोर्ट की ओर से अमान्य घोषित किया जा सकता है। यह तब होगा,जब याचिकाकर्ता यह साबित करने में असफल होता है कि उसका नामांकन पत्र अवैध रूप से खारिज किया गया था।