पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी पर चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने सोमवार (24 अप्रैल, 2023) को रोक लगा दी है। मोदी सरनेम मामले में पटना हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। फिलहाल के लिए उन्हें पेशी के लिए बिहार नहीं जाना पड़ेगा।

हाईकोर्ट में जस्टिस संदीप कुमार की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। इससे पहले एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर उनके बयान के खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले में 25 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी को फिलहाल बिहार नहीं जाना पड़ेगा। अब मामले की अगली सुनवाई 15 मई के लिए निर्धारित की गई है।

2019 में एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी के बयान के बाद भाजपा नेता सुशील मोदी ने मानहानि का केस दर्ज करवाया था। राहलु गांधी ने अपने बयान में कहा था, ‘इन सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है’, इस बयान को लेकर सुशील मोदी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि मोदी को चोर कहकर उन्होंने पूरे समुदाय का अपमान किया है। इस मामले में ही पटना की निचली अदालत ने 25 अप्रैल को राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया था। वहीं, राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।

वहीं, राहुल गांधी ने फिलहाल कर्नाटक दौरे पर हैं। रविवार को उन्होंने कुदाल संगम से अपने दो दिवसीय दौरे की शुरुआत की, जहां उन्होंने बसवेश्वर की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बसवान्ना के नाम से भी जाने जाने वाले बसवेश्वर लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक थे। वहीं, कुदाल संगम कर्नाटक के प्रभावशाली समुदायों में से एक लिंगायत संप्रदाय का महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। राहुल के कर्नाटक दौरे को राज्य में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लिंगायत समुदाय के लोगों के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। इसके बाद वह विजयपुरा गए, जहां उन्होंने रोडशो किया और जनसभा को संबोधित किया।