Pakistan First PM Liaquat Ali Khan: पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के परिवार से जुड़ी चार हजार करोड़ रुपये की करनाल में 1200 एकड़ जमीन को खुर्द-बुर्द करने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है।
हाई कोर्ट के जस्टिस जेएस बेदी ने इस संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव, एसपी करनाल व एसएचओ इंद्री को नोटिस जारी किया है। इस फर्जीवाड़े में उत्तर प्रदेश के कुछ लोग लियाकत परिवार के वारिस बन गए और आगे जमीन को एक दर्जन से ज्यादा भूमाफियाओं को बेच दी। मामले में अगली सुनवाई 12 जनवरी 2026 को होगी। यह विवादित जमीन हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है।
दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले से जुड़े अधिवक्ता रामकिशन ने बताया कि गांव डबकौली खुर्द के सोनू, धनप्रकाश, वेदप्रकाश, विष्णु, लखमीर, सतपाल सरपंच, विक्रम ने चार मई 2022 को हरियाणा के तत्कालीन गृह मंत्री को शिकायत दी थी। इसमें आरोप लगाया गया कि यह विवादित जमीन पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत के चचेरे भाई उमरदराज अली के पांच पुत्रों तथा लियाकत की पत्नी जहांगीर बेगम की थी, लेकिन आजादी के बाद सभी पाकिस्तान चले गए। साल 1950 में इस जमीन को कस्टोडियन की जमीन घोषित कर दिया था। वर्ष 1951 में केंद्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था। यह भी आरोप लगाया गया था कि कुछ नेताओं, तत्कालीन उच्चाधिकारियों एवं कर्मचारियों व भूमाफियाओं ने मिलीभगत कर जमीन में अपने नाम हिस्से करवाए।
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लियाकत अली का जन्म करनाल के इंद्री उपमंडल के डबकौली गांव में हुआ था। उनके पिता नवाब रुकनुद्दौला बड़े जमींदार थे और उन्हें ब्रिटिश सरकार से नवाब की उपाधि मिली थी। लियाकत पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे, जबकि जमींदारी उनके चचेरे भाई उमरदराज अली संभालते थे। 1935 में उमरदराज की मृत्यु के बाद करीब 1200 एकड़ भूमि का इंतकाल (दाखिल खारिज) उनके पांच पुत्रों शमशाद, इरशाद, एजाज, मुमताज और इम्तियाज के नाम हुआ था।
शिकायतकर्ताओं की ओर से केस में पैरवी करने वाले अधिवक्ता रामकिशन का कहना है कि वह केंद्र सरकार की संपत्ति को बचाने के प्रयास में लगे हैं। ग्रामीण पिछले 20 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने मामले में सीबीआइ से जांच की मांग की है, ताकि भारत की जमीन बच सके और उसे भू माफिया से छुड़ाया जा सके।
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