Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगों के आरोपों में जेल में बंद एक्टिविस्ट गुलफिशा फातिमा को हाईकोर्ट ने झटका दिया था और जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। गुलफिशा के अलावा शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। शरजील ने दिल्ली हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और अब गुलफिशा ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दो सितंबर को फातिमा को उमर खालिद और शरजील इमाम समेत आठ अन्य लोगों के साथ ‘‘बड़ी साजिश’’ के मामले में ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि नागरिकों के प्रदर्शनों या विरोध प्रदर्शनों की आड़ में “षड्यंत्रकारी” हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती।
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शरजील इमाम पर क्या है आरोप?
शनिवार को शरजील इमाम ने भी जमानत देने से इनकार के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित करने में आगे रही फातिमा को अप्रैल 2020 में गिरफ्तार किया गया था और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) सहित कई अपराधों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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कौन-कौन हैं मामले में आरोपी?
दिल्ली दंगों के केस में गुलफिशा और शरजील के अलावा ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, ईशरत जहां, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कालिता और नताशा नरवाल जैसे कई नाम शामिल हैं।
2020 में सफूरा जरगर को गर्भावस्था के आधार पर जमानत दी गई थी। वहीं 2021 में हाईकोर्ट ने आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कालिता और नताशा नरवाल को भी जमानत दी थी।
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