जीएसटी परिषद ने बुधवार को आम सहमति से माल एवं सेवा कर (GST) में व्यापक सुधारों को मंजूरी दे दी। इस फैसले से व्यक्तिगत उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं पर दरों में कटौती की गयी है। वहीं व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर टैक्स से पूरी तरह से राहत मिलेगी। जीएसटी में 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दी गयी है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। वहीं, दूसरी ओर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने केंद्र के हालिया फैसले का स्वागत किया है लेकिन इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यह आठ साल की देरी है।
एक्स पर एक पोस्ट में चिदंबरम ने कहा कि मौजूदा जीएसटी डिजाइन और दरों को पहले ही लागू किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने वर्षों से इन मुद्दों के खिलाफ बार-बार चेतावनी दी थी लेकिन उनकी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने लिखा, “जीएसटी को तर्कसंगत बनाना और कई वस्तुओं और सेवाओं पर दरों में कमी स्वागत योग्य है लेकिन 8 साल की देरी हो चुकी है। जीएसटी का वर्तमान स्वरूप और आज तक प्रचलित दरें शुरू में ही लागू नहीं होनी चाहिए थीं। हम पिछले 8 सालों से जीएसटी के स्वरूप और दरों के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन हमारी गुहार अनसुनी कर दी गई।”
चिदंबरम ने सुधारों के लिए सरकार के समय पर सवाल उठाया और अचानक परिवर्तन के पीछे संभावित कारणों पर अटकलें लगाईं। उन्होंने कई आर्थिक और राजनीतिक कारकों का हवाला दिया, जिनके कारण 8 सालों की देरी के बाद यह फैसला लिया गया, जिनमें अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर लगाया गया टैरिफ और इस साल के अंत में होने वाले बिहार चुनाव शामिल हैं। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, “यह जानना दिलचस्प होगा कि सरकार को ये बदलाव करने के लिए किस बात ने प्रेरित किया: सुस्त विकास? बढ़ता घरेलू कर्ज? घटती घरेलू बचत? बिहार में चुनाव? ट्रंप और उनके टैरिफ? ये सभी?”
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क्या हैं GST की नयी दरें?
जीएसटी परिषद ने जीएसटी को मौजूदा चार स्लैब- पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत से दो दरों- पांच और 18 प्रतिशत करने को मंजूरी दे दी। महंगी कारों, तंबाकू और सिगरेट जैसी कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40 प्रतिशत के विशेष स्लैब का प्रस्ताव किया गया है। दैनिक उपयोग की खाद्य वस्तुओं पर कर की दर शून्य होगी। आम उपयोग के खाद्य और पेय पदार्थों- मक्खन और घी से लेकर सूखे मेवे, कंडेंस्ड दूध, पनीर, अंजीर, खजूर, एवोकाडो, खट्टे फल, सॉसेज और मांस, चीनी से बनी कन्फेशनरी, जैम और फलों की जेली, नारियल पानी, नमकीन, 20 लीटर की बोतल में पैक पेयजल, फलों का गूदा या रस, दूध, आइसक्रीम, पेस्ट्री और बिस्कुट, कॉर्न फ्लेक्स और अनाज युक्त पेय पदार्थ और चीनी से बनी मिठाइयों पर कर की दर को मौजूदा के 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया जाएगा।
रबड़, मानचित्र, पेंसिल, शार्पनर और अभ्यास पुस्तिकाओं पर पांच शून्य शुल्क लगेगा। शैम्पू, टैल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, फेस पाउडर, साबुन और हेयर ऑयल पर कर की दरें 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान पर जीएसटी को हटाने का फैसला किया है। पढ़ें- GST पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला