Delhi Pollution News: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण ने फिर से गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। शनिवार शाम एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 441 दर्ज किया गया, जिसके बाद सीएक्यूएम ने तुरंत ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज-4 लागू कर दिया। ग्रैप के चौथे चरण में दिल्ली-एनसीआर में सबसे सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं।
इस चरण के तहत, जरूरी चीजों या आवश्यक सेवाओं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर, दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बैन रहेगी। हालांकि, सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 डीजल ट्रकों को इजाजत होगी। दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल भारी मालवाहक वाहनों (बीएस-4 और उससे नीचे) के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया हैं। हालांकि, इसमें केवल आवश्यक सेवाओं के लिए ही छूट दी गई है।
11वीं तक हाइब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल
सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। इसमें हाईवे, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पॉवर ट्रांसमिशन लाइनें और पाइपलाइन जैसी सार्वजनिक परियोजनाएं भी शामिल हैं। दिल्ली और सबसे ज्यादा प्रभावित एनसीआर जिलों में प्राइमरी क्लास के छात्रों के साथ-साथ छठी से नौवीं और ग्यारहवीं के छात्रों के लिए भी स्कूलों को हाइब्रिड मोड में पढ़ाई कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, सरकारी और निजी कार्यालयों में भी 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के तहत काम करने के निर्देश दिए गए हैं। पीक आवर्स में ट्रैफिक कम करने के लिए काम के समय में बदलाव (स्टैगर्ड टाइमिंग) भी लागू की जा सकती है।
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चौथे चरण के तहत, राज्य सरकारों से प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने पर अतिरिक्त आपातकालीन कदम उठाने पर विचार करने के लिए कहा गया है, जैसे कि कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना, गैर-जरूरी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करना और यहां तक कि वाहनों के लिए ऑड-ईवन नियम लागू करना।
कब लागू होता है GRAP-4?
ग्रैप-4 तब लागू होता है जब एक्यूआई 450 से ऊपर जाता है लेकिन मौजूदा हालात और तेजी से बिगड़ते रुझान को देखते हुए आयोग ने एहतियातन इसे पहले ही लागू कर दिया है। ग्रैप-4 को ‘Severe+ Air Quality’ की कैटेगरी में रखा जाता है। यह बेहद ही खतरनाक लेवल माना जाता है।
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