Tahir Hussain: साल 2020 के उत्तरपूर्वी दिल्ली दंगों के आरोपी और पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन चुनाव लड़ने और प्रचार के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मांगी है। ताहिर हुसैन पिछले महीने एआईएमआईएम में शामिल हुए थे और मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर चुनाव लड़ने लेने के लिए 14 जनवरी से 9 फरवरी तक अंतरिम जमानत मांगी।
शुरुआत में जस्टिस अमित शर्मा की कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। इसके बाद याचिका को जस्टिस नीना बंसल कृष्णा के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार (13 जनवरी) को होने की उम्मीद है।
16 मार्च, 2020 से हिरासत में चल रहे हुसैन अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन पर 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है। मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने हुसैन को निलंबित कर दिया था।
ताहिर हुसैन नामांकन पत्र भरने और प्रचार-प्रसार के लिए अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं। उम्मीदवार 17 जनवरी तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जबकि मतदान 5 फरवरी को होना है।
हुसैन ने अपनी याचिका में कहा है कि सभी उम्मीदवारों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रचार-प्रसार चुनावी प्रक्रिया का एक अभिन्न और अपरिहार्य हिस्सा है।
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अपना मामला बनाने के लिए उन्होंने 2024 में आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के पक्ष में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया , जिसमें उन्हें लोकसभा चुनाव में भाग लेने के लिए जमानत दी गई थी।
हुसैन पर 12 मामलों में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें ईडी द्वारा दर्ज एक पीएमएलए मामला भी शामिल है। पिछले नवंबर में, हाईकोर्ट ने उसी घटना से जुड़ी दूसरी एफआईआर को खारिज कर दिया था। अब तक, उन्हें आठ मामलों में जमानत मिल चुकी है और ईडी केस और दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले सहित तीन मामलों में हिरासत में रहना जारी है।
(इंडियन एक्सप्रेस के लिए सोहिनी घोष की रिपोर्ट)
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