MGNREGS West Bengal: ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) को “विशेष शर्तों” के तहत फिर से शुरू करने पर विचार करने का फैसला किया है। मंत्रालय ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद आगे बढ़ाया है। इस बात की जानकारी इंडियन एक्सप्रेस को मिली है।

राज्य में इस योजना का कार्यान्वयन तीन वर्ष से ज्यादा समय पहले स्थगित कर दिया गया था। वहां की तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार मंत्रालय से इस योजना को पुनः शुरू करने का आग्रह कर रही थी।

पता चला है कि मंत्रालय ने पिछले हफ़्ते प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को सूचित किया था कि वह “विशेष परिस्थितियों” में पश्चिम बंगाल में मनरेगा को फिर से शुरू करने पर “विचार” कर सकता है। पीएमओ ने इस मुद्दे पर मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी थी।

हालांकि, मंत्रालय से टिप्पणी मांगने के लिए द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं आया। 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के 18 जून के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल में मनरेगा को 1 अगस्त, 2025 से लागू करने का निर्देश दिया गया था। हाई कोर्ट ने राज्य में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए “विशेष शर्तें” लगाने का काम केंद्र पर छोड़ दिया था।

अपने आदेश में हाई कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार का उपयुक्त प्राधिकारी विशेष शर्तें, प्रतिबंध और नियम आदि लगाने के लिए पूरी तरह से सशक्त है, जो देश के अन्य राज्यों में नहीं लगाए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगस्त, 2025 से योजना के कार्यान्वयन के दौरान कोई अवैधता या अनियमितता न हो।

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मंत्रालय ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया और आदेश लागू होने से एक दिन पहले 31 जुलाई को विशेष अनुमति याचिका दायर की। हालांकि, यह याचिका 27 अक्टूबर को खारिज कर दी गई।

केंद्र सरकार ने मनरेगा, 2005 की धारा 27 का हवाला देते हुए 9 मार्च, 2022 से पश्चिम बंगाल को धनराशि जारी करने पर रोक लगा दी थी। जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने की बात कही गई थी। तब से, राज्य में इस योजना के तहत कोई काम नहीं हुआ है। योजना के निलंबन से पहले राज्य के 51 लाख से 80 लाख परिवार 2014-15 और 2021-22 के बीच सालाना इसका लाभ उठाते थे।

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