अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी विधायकी रद कर दिया था। उसके बाद उनकी सीट पर फिर से चुनाव कराने की कवायद भी शुरू हो गई थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं तो उनको राहत मिल गई।
सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सीट पर उप चुनाव कराने पर रोक लगा दी है। उनको विधायक की सारी सुविधाएं भी मिलती रहेंगी। वो असेंबली में जाएंगी और तमाम गतिविधियों में बतौर विधायक हिस्सा ले सकेंगा। अलबत्ता असेंबली में कोई वोटिंग होती है तो बीजेपी विधायक अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी।
अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम कलिको पॉल की विधवा हैं दसांगुलु पॉल
दसांगुलु पॉल अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम कलिको पॉल की विधवा हैं। पति की मौत के बाद वो उनकी सीट हालियांग से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थीं। जीत भी गईं। लेकिन उनके सामने खड़े प्रत्याशी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी कि उन्होंने अपने पति की छह संपत्तियों का खुलासा अपने हलफनामे में नहीं किया था। बस फिर क्या था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा।
25 अप्रैल को उनके चुनाव को हाईकोर्ट ने रद कर दिया था
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दसांगुलु ने रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 33 के तहत अपना नामांकन दाखिल नहीं किया था। लिहाजा उनका चुनाव रद किया जाता है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल को उनके चुनाव को रद कर दिया था। उसके बाद दसांगुलु ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करके राहत की मांग की।
जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने उनकी याचिका पर फैसला दिया कि 6 सितंबर तक हाईकोर्ट का फैसला स्थगित माना जाए। उनके मामले की अगली सुनवाई तक उनको सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगली सुनवाई तक उनकी सीट पर उप चुनाव किसी सूरत में न कराया जाए।