Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक अधिकारी अंकित तिवारी को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने अंकित तिवारी को तमिलनाडु से मध्य प्रदेश जाने की अनुमति दे दी है। तिवारी को 2023 में तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) ने रिश्वतखोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया था।
इस साल मार्च में अंकित तिवारी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बिना पूर्व अनुमति के तमिलनाडु से बाहर न जाने का निर्देश दिया था। तिवारी ने आज जमानत की शर्त में संशोधन की मांग की। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने अनुरोध स्वीकार करते हुए उन्हें मध्य प्रदेश की यात्रा करने की अनुमति दे दी।
पिछले साल डीवीएसी ने तिवारी को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ डीवीएसी जांच पर रोक लगा दी थी।
अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने तिवारी की डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका पर डीवीएसी से जवाब मांगा था। उल्लेखनीय है कि ईडी ने भी मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।