दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पत्नी की बीमारी के कारण हाईकोर्ट से जमानत मांगी थी जिसका सीबीआई ने विरोध किया है। सीबीआई की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा, अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किए जाने से काफी पहले उनकी (मनीष सिसोदिया) की पत्नी को छुट्टी दे दी गई थी। उन्होंने इस बात को दबा रखा है कि उनकी पत्नी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनकी हालत में सुधार हुआ है।

एएनआई के मुताबिक ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ 2000 पन्नों की  सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई भी चार्जशीट दायर कर चुकी है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी और अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है।

कोर्ट ने मांगा जवाब

कोर्ट ने याचिका पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने सीबीआई से गुरुवार को रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसी दिन अदालत में सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। इस दौरान, सिसोदिया के वकील ने कहा कि उनकी पत्नी के स्वास्थ्य पर तुरंत ध्यान दिए जाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कोर्ट से सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया।

इस पर, सीबीआई के वकील ने कहा कि गुरुवार को रिपोर्ट पेश करना संभव नहीं होगा। इसके बाद कोर्ट ने उनको गुरुवार तक रिपोर्ट पेश करने की कोशिश करने को कहा है ताकि अर्जी पर नियमित जमानत याचिका के साथ ही सुनवाई की जा सके। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी की नीति 2021-22 में भ्रष्टाचार के मामले में कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इससे पहले 31 मार्च को निचली अदालत ने इस मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।