दिवाली पर चीनी पटाखों को खरदीना आपको भारी पड़ सकता है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर कस्टम एक्ट 1962 (Custom Act 1962) के तहत एक्शन लिया जाएगा। कस्टम विभाग के प्रिंसिपल कमिशनर की तरफ से इसपर नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि चीनी पटाखों की स्मगलिंग और भारतीय बाजारों में इसकी सेल पूरी तरह से गैर-कानूनी है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि चीनी पटाखों को बेचने और जलाते हुए पकड़े जाने या फिर फिर किसी तरह से इनकी डीलिंग करने पर पर कस्टम एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
बता दें कि सरकार ने चीनी पटाखों में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक केमिकल्स से बचने के लिए यह प्रतिबंध लगाया हुआ है। सरकार ने चीनी पटाखों को एक्सप्लोजिव रूल्स 2008 के खिलाफ बताया है। साथ ही सरकार ने इन पटाखों को हानिकारक भी करार दिया है। इसके अलावा सरकार ने लोगों को नोटिस में सलाह भी दी है कि वह सतर्क होकर और पटाखों की लेबलिंग देखकर ही उनकी खरीदारी करें। इसके साथ ही कस्टम विभाग ने चीनी पटाखों की जानकारी देने की भी अपील की है।
विभाग ने कहा है कि चीनी पटाखों की जानकारी होने पर कोई भी नागरिक 044-25246800 पर कॉल कर सकते हैं। कस्टम विभाग ने कहा है कि चीन में बने हुए पटाखे अवैध रूप से भारतीय बाजारों में पहुंच रहे हैं जो की चिंता का विषय है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था। कोर्ट ने साथ ही नए विकल्पों को तलाशने की बात कही थी।
सरकार ने विकल्प के तौर पर ग्रीन पटाखों को नागरिकों के लिए उपलब्ध करवाया है। दावा किया जाता है कि यह चीनी पटाखों की तुलना में 30 प्रतिशत कम प्रदूषण फैलाते हैं। गौरतलब है कि जिन पटाखों में हानिकारक केमिकल नहीं होते और जिन्हें फोड़ने से वायु प्रदूषण भी नहीं होता, ऐसे पटाखों को ग्रीन पटाखे कहा जाता है। इन पटाखों में हानिकारक चीजों को अन्य कम हानिकारक तत्वों से बदल दिया जाता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है।