दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। ऐसा दूसरी बार हुआ है जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हुई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं मनीष सिसोदिया
सूत्रों के अनुसार दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद अब मनीष सिसोदिया हाई कोर्ट जा सकते हैं और जमानत अर्जी लगा सकते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया। इस मामले की सुनवाई पहले ही पूरी हो गई थी और आज यानी मंगलवार को फैसला आना था।
सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध किया था। सीबीआई ने तर्क दिया कि मनीष सिसोदिया घोटाले के किंगपिन हैं और इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सीबीआई ने कहा था कि अगर सिसोदिया को जमानत दी गई तो वह सबूतों ओर गवाहों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर दबाव बना सकते हैं।
3 महीने बाद आइए- सुप्रीम कोर्ट
इससे पिछले महीने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि अभी इस मामले में कुछ और बड़े हाई प्रोफाइल लोग गिरफ्तार हो सकते हैं, ऐसे में अगर सिसोदिया को जमानत मिलती है तो वह सबूतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
इसके बाद मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि जांच में देरी हो रही है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कार्यवाही धीमी गति से चल रही है तो आरोपी तीन महीने बाद जमानत के लिए अदालत का रुख कर सकता है।
शराब घोटाले की जांच सीबीआई कर रही
दिल्ली के कथित शराब घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। जबकि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। ईडी ने दो दिन पहले ही तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को गिरफ्तार किया था।