दिल्ली की एक अदालत ने बीआरएस एमएलसी के. कविता की रिमांड तीन दिनों के लिए बढ़ा दी है। एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। अब वह 26 मार्च तक ईडी की रिमांड पर हिरासत में रहेंगी। के. कविता को शनिवार की सुबह दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने रिमांड अवधि बढ़ाने का आदेश दिया। तेलंगाना एमएलसी और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था और एक दिन बाद ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था।

बीआरएस नेता को शनिवार को जब अदालत में पेश किया जा रहा था तो उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, उन्होंने कहा कि वह इसे अदालत में लड़ने के लिए जा रही हैं। कविता ने मीडिया से कहा, “यह एक अवैध गिरफ्तारी है। हम इसे अदालत में लड़ने जा रहे हैं। यह एक राजनीतिक मामला है, एक मनगढ़ंत मामला है, एक झूठा मामला है। हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है, वे वही बातें बार-बार पूछ रहे हैं।”

अदालत के फैसले के बाद उन्होंने कहा, “चुनाव के समय इतनी गिरफ्तारियां क्यों? राजनीतिक गिरफ्तारी पर चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए।” बीआरएस नेता को शनिवार को दिल्ली आबकारी शुल्क नीति मामले में विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। उनकी ईडी हिरासत आज समाप्त हो रही है। ईडी ने के.कविता की रिमांड को और पांच दिनों के लिए बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ईडी ने बीआरएस नेता की पांच दिन की और रिमांड की मांग करते हुए अदालत को बताया कि उनके भतीजे मेखा सरन के आवास पर तलाशी चल रही है।

इससे पहले शुक्रवार को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में के कविता की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उनसे इस निर्देश के साथ ट्रायल कोर्ट जाने को कहा कि दायर की गई जमानत याचिका पर तेजी से फैसला किया जाएगा।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने टिप्पणी की कि उसे सभी के लिए एक समान नीति का पालन करना होगा और लोगों को जमानत के लिए सीधे शीर्ष अदालत में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वे राजनीतिक लोग हैं।