Shahrukh Pathan Get Bail: साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे। उस दौरान पुलिस कॉन्सटेबल पर एक शाहरुख पठान नाम के शख्स ने पिस्तौल तान दी थी। उसे पुलिस ने 3 अप्रैल, 2020 को गिरफ्तार कर लिया था। उसे दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। उसके पिता की तबीयत खराब है और इस आधार पर ही अंतरिम जमानत दी गई है।
दरअसल, दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शाहरुख पठान को अपने बीमार पिता की देखभाल करने और अपने परिवार के लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए 15 दिनों की अग्रिम जमानत दी है। शाहरुख पठान को इस अंतरिम जमानत के लिए 20 हजार रुपये का मुचलका भरने की शर्त भी रखी है। कोर्ट ने कहा है कि जिस दिन शाहरुख पठान को जेल से रिहाई मिलेगी, उसी के साथ उसकी अंतरिम जमानत के 15 दिनों की गिनती शुरू हो जाएगी।
शाहरुख पठान ने क्या दी थी याचिका?
दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान ने पिता के खराब स्वास्थ्य के आधार पर 15 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी। उसने कहा था कि उसके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्हें गंभीर मेडिकल जटिलताओं के कारण आरके नरेंद्र प्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोर्ट में दायर अपनी याचिका में शाहरुख ने कहा था कि उसके घर में उसके पिता की देखभाल करने वाला कोई पुरुष सदस्य भी नहीं है। ऐसे में उसका अपने पिता के पास मौजूद होना जरूरी है।
दिल्ली पुलिस ने किया था याचिका का विरोध
शाहरुख पठान की याचिका का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया था। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि शाहरुख पठान गंभीर जुर्म में जेल में बंद है। अगर शाहरुख पठान को जमानत दी जाती है तो वह जमानत का उल्लंघन कर सकता है।
किन शर्तों पर मिली शाहरुख पठान को मिली जमानत?
दिल्ली की कोर्ट ने अंतरिम जमानत की शर्त लगाते हुए निर्देश दिया है कि वह अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारियों को दे और मोबाइल फोन हमेशा ‘स्विच ऑन’ रखे। वहीं कोर्ट ने शाहरुख पठान को हर दूसरे दिन सुबह 10-11 बजे के बीच जाफराबाद थाने में हाजिरी देने का भी निर्देश दिया है।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि शाहरुख पठान मामले से जुड़े किसी भी गवाह या अन्य आरोपियों से संपर्क नहीं करेगा। दिल्ली की अन्य खबरें पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।