Grap 4 Restrictions In Delhi NCR Due to Pollution in Hindi: दिल्ली में पॉल्यूशन पिछले 6 दिनों से बेहद खतरनाक लेवल पर बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी का औसत एक्यूआई 481 दर्ज किया गया। अशोक विहार और बवाना इलाके में एक्यूआई 495 रहा। ऐसा हाल केवल दिल्ली में ही नहीं देखा जा रहा है बल्कि नोएडा में भी प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। नोएडा में औसत एक्यूआई 384, गाजियाबाद में 400, गुरुग्राम में 446 और फरीदाबाद एक्यूआई 320 रहा है।
आज से दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू हो गया है। लगातार बढ़ रहे पॉल्यूशन को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया है। आज से ग्रैप-4 लागू हो जाने के बाद में 10वीं और 12वीं क्लास के अलावा सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा और भी प्रतिबंध रहेंगे।
GRAP-4 में प्रतिबंध
ग्रैप चार लागू होने के बाद में दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रकों की दिल्ली में एंट्री नहीं होगी। सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों और जरूरी सामान ले जा रहे ट्रकों को छूट दी जाएगी। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड लाइट कमर्शियल वाहन की एंट्री पर भी बैन है। हैवी कमर्शियल व्हीकल्स (HGV) जो बीएस-IV मानकों या उससे नीचे रजिस्टर्ड है। उन को भी एंट्री नहीं मिलेगी।
राज्य सरकारें यह तय करेंगी कि सरकारी, नगरपालिका और प्राइवेट ऑफिस में 50 फीसदी कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत दी जाए या नहीं। सरकार ऑड-ईवन, ऑफलाइन क्लासेस को पूरी तरह से बंद करने और ऑफिस में 50 फीसदी उपस्थिति और अन्य आपातकालीन उपायों पर फैसले ले सकती है।
इतना ही नहीं ग्रैप-4 में ग्रैप-3 वाले नियम भी लागू रहेंगे। जैसे कि दिल्ली-एनसीआर में तोड़फोड़ करने वाली साइट्स पर सख्त पाबंदियां लागू रहेंगी। तोड़फोड़ और कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक रहेगी। सीमेंट, प्लास्टर, टाइल्स की कटिंग जैसे कामों पर भी बैन रहेगा। सड़कों की मरम्मत का काम और सड़क को बनाने का काम दोनों ही बंद रहेंगे। इन सब के अलावा बच्चों, बुजुर्गों और सांस से संबंधित मरीजों और पुरानी बीमारियों से जूझ रहे लोगों से जितना संभव हो सके घर के अंदर रहने के लिए ही कहा गया है और बाहरी गतिविधियों से बचने की सलाह दी गई है।