Delhi Grap 4 Rules: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच अब ग्रैप 4 के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। इसमें अब बड़े वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगने जा रही है, निर्माण कार्यों पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। कुछ दिन पहले तक राजधानी में ग्रैप 3 के प्रतिबंध चल रहे थे, लेकिन अब क्योंकि हालात और ज्यादा खराब हुए हैं, ऐसे में नियमों में फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल गया है।

ग्रैप 4 लागू होने के बाद से अब बड़े वाहनों की दिल्ली में एंट्री नहीं हो पाएगी। इसके अलावा दिल्ली में पंजीकृत चल रही डीजल गाड़ियों पर भी रोक लग जाएगी। जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनको भी तत्काल प्रभाव से रोकना पड़ेगा।

अब जानकारी के लिए बता दें कि प्रदूषण का स्तर 201 से 300 तक होने पर ग्रैप-1 लागू किया जाता है। ग्रैप-2 के लिए AQI 301-400 होना जरूरी है। ग्रैप-3 तब लागू किया जाता है जब AQI- 401 से 450 होता है। वहीं AQI 450-500 तक पहुंचने पर ग्रैप-4 लागू किया जाता है।

ग्रैप 4 के तहत यह पाबंदियां लागू होने जा रही हैं-

  • दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक रहने वाली है
  • हैवी कमर्शियल व्हीकल्स (HGV) जो बीएस-IV मानकों या उससे नीचे रजिस्टर्ड है, उन्हें नहीं मिलेगी एंट्री
  • हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन के निर्माण कार्य पर पाबंदी
  • नगरपालिका और प्राइवेट कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम होगा
  • ऑड-ईवन लागू करने पर हो सकता है विचार
  • 10-12वीं छोड़कर बाकी सभी स्कूल बंद रखने का आदेश

अब दिल्ली में यह जो प्रदूषण देखने को मिल रहा है, यह कोई इस बार का नहीं है बल्कि पिछले कई सालों ने नवंबर आते-आते ऐसी ही स्थिति बनती दिख जाती है। सुप्रीम कोर्ट से कितनी बार फटकार पड़ चुकी है, तमाम तरह के फैसले भी हुए हैं, लेकिन राजधानी को जहरीली हवा से मुक्ति नहीं मिलती।