Anti Sikh Riots Victims: 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को रोजगार देने के लिए भर्ती मानदंडों में और छूट को मंजूरी दी है। 88 आवेदकों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा में 55 वर्ष तक की पूरी छूट को मंजूरी दी गई है।

राजनिवास के एक अधिकारी ने रविवार को इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आवेदकों को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में छूट दी गई है और सभी 88 आवेदकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 55 वर्ष तक बढ़ा दी गई है।

…तब पता चला कि शराब नीति क्यों आई?’, संदीप दीक्षित का केजरीवाल पर बड़ा हमला; BJP बोली- जनता दर्शन के लिए खुले ‘शीशमहल’

एलजी ऑफिस से जारी नोट में क्या कहा गया?

विभिन्न सरकारी विभागों में अलग-अलग कार्य कर्मियों के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए छूट को मंजूरी दी गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के ऑफिस से जारी एक नोट में कहा गया है कि इस संबंध में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति, जन प्रतिनिधियों और पीड़ितों के समूहों द्वारा बार-बार अभ्यावेदन दिया गया था, जिन्होंने हाल ही में उपराज्यपाल से मुलाकात की थी।

साल 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए नौकरियों के प्रावधान सहित पुनर्वास पैकेज को 16 जनवरी, 2006 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई थी।

यह भी पढ़ें-

सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से भी बात क्यों नहीं करना चाहते आंदोलनकारी किसान? क्या मोदी सरकार कर पाएगी समाधान

प्रियंका को लेकर बयान पर बवाल: रमेश बिधूड़ी ने किया पलटवार, बोले- पहले लालू यादव मांगें माफी