Delhi Excise Policy Money Laundering Case: दिल्ली हाई कोर्ट बुधवार को जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। कोर्ट ने आप संयोजक द्वारा आबकारी नीति धन शोधन मामले में उनकी जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इससे पहले हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगा दी थी, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
हाई कोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने बुधवार को मामले की सुनवाई स्थगित कर दी, जब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि ईडी की याचिका पर केजरीवाल का जवाब उन्हें कल देर रात दिया गया और एजेंसी को उस पर जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए समय चाहिए।
एएसजी राजू ने कहा कि उन्हें जवाब की प्रति मंगलवार रात 11 बजे दी गई और उन्हें जवाब तैयार कर दाखिल करने का समय नहीं मिला।
वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल की ओर से पेश हुए। सिंघवी ने इस दौरान ईडी के दावे को चुनौती दी। सिंघवी ने बताया कि जवाब की प्रति मंगलवार दोपहर एक बजे जांच कार्यालय (आईओ) को भेज दी गई थी।
सिंघवी ने कहा कि इस मामले में अत्यन्त गंभीरता है, क्योंकि केजरीवाल को दी गई जमानत पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि वह अपने जवाबी हलफनामे पर भरोसा किए बिना मामले पर बहस करने के लिए तैयार हैं।
हालांकि, जस्टिस कृष्णा ने टिप्पणी की कि ईडी को केजरीवाल के जवाब पर जवाब दाखिल करने का अधिकार है। इसलिए, उन्होंने मामले की सुनवाई 15 जुलाई तक स्थगित कर दी।
बता दें, केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि वह कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर खामियां छोड़ने की साजिश का हिस्सा थे।
ईडी का कहना है कि दिल्ली की आबकारी नीति में अनुकूल शर्तों के बदले शराब विक्रेताओं से प्राप्त रिश्वत का उपयोग गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) के चुनाव अभियान में किया गया था। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से धन शोधन के अपराध के लिए जिम्मेदार है। केजरीवाल ने आरोपों से इनकार किया है और ईडी पर जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज (पीसी एक्ट) नियाय बिंदु ने 20 जून को ईडी मामले में उन्हें जमानत दे दी थी । जज ने कहा कि ईडी केजरीवाल को अपराध की आय से जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य देने में विफल रहा है और यह भी दिखाने में विफल रहा है कि एक अन्य आरोपी विजय नायर केजरीवाल की ओर से काम कर रहा था।
जज बिंदु ने यह भी कहा था कि ईडी केजरीवाल के खिलाफ पूर्वाग्रह से काम कर रही है। इसके बाद ईडी ने तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, जिसने 25 जून को ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी । इसका मतलब यह हुआ कि केजरीवाल अभी भी जेल में ही हैं।
इसके बाद केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने 29 जून तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया। सीबीआई मामले में जमानत के साथ-साथ उनकी गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिकाएं भी हाई कोर्ट में लंबित हैं।
इसी मामले में गिरफ्तार अन्य आप नेताओं में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह भी शामिल हैं। सिंह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, जबकि सिसोदिया अभी भी जेल में हैं।