Delhi Excise Policy Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली शराब घोटाला के संबंध में भ्रष्टाचार के एक मामले में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सुनवाई के दौरान याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग करने वाली के कविता की एक अन्य याचिका के साथ इस मामले को 24 मई के लिए सूचीबद्ध किया है।
हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया और ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ के कविता की एक अन्य याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा, जिसने जांच एजेंसी को हिरासत में उससे पूछताछ करने की अनुमति दी थी। कथित शराब घोटाले के संबंध में ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज दोनों मामलों में कविता न्यायिक हिरासत में हैं।
वहीं, ईडी मामले में उनकी जमानत याचिका हाई कोर्ट के समक्ष लंबित है, जिसने एजेंसी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। के. कविता ने ट्रायल कोर्ट के 6 मई के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत भ्रष्टाचार मामले के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। यह “घोटाला” 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।
कोर्ट के बताया गया, ‘दिनांक 12.04.2024 के रिमांड आवेदन के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सीबीआई द्वारा जिन सभी सबूतों पर भरोसा किया गया है, उन्हें तुरंत एकत्र नहीं किया गया है और ईडी के साथ मिलीभगत से सीबीआई द्वारा अवैध रूप से बहुत पहले ही हासिल कर लिया गया था, इस प्रकार गिरफ्तार करने का कोई तत्काल कारण नहीं था।’
बता दें, ईडी ने के. कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था, जबकि सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया। ईडी मामले में अपनी जमानत याचिका में बीआरएस नेता ने कहा कि उनका दिल्ली शराब घोटाले मामले से कोई लेना-देना नहीं है। उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की सक्रिय मिलीभगत से केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा रचित एक आपराधिक साजिश है।