Arvind Kejriwal Supreme Court Hearing: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसको लेकर जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने बड़ी बेंच का फैसला आने तक केजरीवाल को जमानत दी है।
वहीं लगातार जेल से केजरीवाल के सरकार चलाने को लेकर उठते सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को एक और राहत दी और कहा कि वह सीएम पद छोड़ना या बने रहना, केजरीवाल की अपनी मर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने वाले फैसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
‘केजरीवाल ही करें CM पद का फैसला’
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल एक चुने हुए नेता हैं, उन्हें ही सीएम पद को लेकर फैसला करने का पूरा हक है। उन्हें ही यह फैसला करना चाहिए, कि उन्हें सीएम पद पर बने रहना है या नहीं। बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिकाओं को खारिज किया था।
कथित शराब घोटाले को लेकर 21 मार्च को ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल अब भी मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। उन्होंने जेल से ही सरकार चलाने का फैसला किया था। केजरीवाल ने कहा था कि वह इस्तीफा देकर बीजेपी की साजिश का कामयाब नहीं करना चाहते हैं पद पर रहते हुए केजरीवाल जेल जाने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री हैं।
कई नेताओं ने छोड़ा था सीएम पद
खास बात यह है कि जेल में रहने का बावजूद अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद नहीं छोड़ा है और जेल से सरकार चला रहे हैं। इससे पहले लालू प्रसाद यादव से लेकर जे जयाललिता हेमंत सोरेन तक कई मुख्यमंत्री जेल गए हैं लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया था और किसी और नेता को सीएम पद दिया था, लेकिन केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया है। वह अभी भी जेल से सरकार चला रहे हैं।
बता दें कि केजरीवाल ईडी के केस में अंतरिम जमानत पा चुके हैं लेकिन उन्हें सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया है जिसके चलते उन्हें अभी तिहाड़ जेल में भी रहना पड़ेगा।