दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार (28 मई, 2020) को निजामुद्दीन मरकज से जुड़े 955 विदेशी जमातियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश दिया है। ये जमाती अभी अलग-अलग क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद हैं। तबलीगी जमात से जुड़े इन विदेशियों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी कि उनकी क्वारंटाइन अवधि पूरी होने के बाद भी उन्हें सेंटरों में रखा जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया मगर जमातियों को 9 अन्य जगहों पर भेजने का आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि जमात के सभी लोगों के भोजन और दैनिकों जरुरतों की जम्मेदारी तबलीगी जमात की होगी। इसके अलावा कोर्ट ने एक लिस्ट भी बनाने के लिए कहा है जिसमें उन नौ जगहों में रहने वाले जमातियों का पूरा ब्योरा होगा। यह लिस्ट दिल्ली पुलिस को दी जाएगी। बिना किसी सूचना के ये जमाती इन जगहों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकेंगे।
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बता दें कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा तीन देशों के 536 तबलीगी जमात सदस्यों के खिलाफ 12 आरोप पत्र दायर करेगी। पुलिस अभी तक 32 देशों के 374 विदेशी नागरिकों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि तबलीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने वीजा नियमों एवं महामारी संबंधी कानून के तहत सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया तथा ऐसी लापरवाही की जो जानलेवा बीमारी फैलाने की वजह बन सकती है।
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राष्ट्रीय राजधानी के निजामुद्दीन इलाके में मार्च में तबलीगी जमात ने एक बड़े धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो बाद में देश में कोरोना वायरस का एक केंद्र बनकर सामने आया। इसमें भाग लेने वाले कुछ लोग बाद में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए और उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में अपने गृह नगरों की यात्रा की थी। (एजेंसी इनपुट)