कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों में सख्ती बढ़ा दी गई है। हरियाणा की खट्टर सरकार ने ओमिक्रोन के खतरे को देखते हुए टीके न लगवाने वाले लोगों को सार्वजनिक जगहों पर एंट्री नहीं देने का फैसला किया है। वहीं गुजरात में भी कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं और कई शहरों में नाईट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है।
ओमिक्रोन के खतरे के बीच हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को ऐलान किया कि राज्य में 1 जनवरी से बिना टीकाकरण वाले लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया है। इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने भी कहा था कि जिन लोगों ने टीके की दोनों डोज नहीं ली है उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाना चाहिए।
राज्य में कोरोना को लेकर कड़े प्रतिबंध लागू करने को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों व अन्य कार्यक्रमों में 200 से अधिक लोगों के एकत्र होने और रात्रि में 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों की संभावना के मद्देनजर नागरिकों की सुरक्षा के लिए 1 जनवरी 2022 से सार्वजनिक स्थानों में एंट्री के लिए वैक्सीनेशन की दोनों डोज को अनिवार्य किया जाए।
ओमिक्रोन की वजह से तीसरी लहर आने के खतरे के मद्देनजर गुजरात सरकार ने भी राज्य में कड़े प्रतिबंध लागू करने शुरू कर दिए हैं। गुजरात सरकार ने आठ शहरों में नाईट कर्फ्यू का ऐलान किया है। सरकार के आदेश के अनुसार 25 दिसंबर से अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ में प्रत्येक दिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा।
इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने भी नए कोरोना दिशानिर्देशों की घोषणा की है। सरकार के आदेश के अनुसार राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक व्यक्तियों को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। इनडोर शादियों में अधिकतम 100 लोगों और आउटडोर शादियों में अधिकतम 250 लोगों को अनुमति दी गई है। साथ ही अन्य सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों में भी अधिकतम 100 और खुली जगह में अधिकतम 250 लोगों को अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट, जिम, स्पा, सिनेमा हॉल 50% की क्षमता के साथ संचालित होंगे।