देश में कोरोना के केस हाल के दिनों में तेजी से कम हो रहे हैं। जिसे देखते हुए कई राज्यों की तरफ से अनलॉक की शुरुआत की गयी है। रविवार को जम्मू-कश्मीर में भी नए कोविड प्रतिबंधों की घोषणा की गयी, जो नियम कल अर्थात सोमवार से लागू होंगे।
सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार 20 ज़िलों में साप्ताहिक कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान सैलून, शराब की दुकानें हफ्ते में 3 दिन खुलेंगी। जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल, सिनेमा ये सभी फिलहाल बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी शिक्षण संस्थान 15 जून,2021 तक बंद रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि आधिकारिक कर्तव्यों के लिए आवश्यक सभी शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों को प्रतिबंधों में छूट दी जाएगी। लेकिन आवश्यक सेवाओं और आपात स्थिति के कारण आवाजाही की अनुमति वैध आईडी प्रस्तुत करने वालों को ही दी जाएगी।
Jammu & Kashmir government issues Covid related restrictions, to be implemented from tomorrow until further orders
Weekend curfew to continue in all 20 districts; Salons, liquor shops to open for 3 days; Gyms, spas, swimming pools, cinemas, bars to remain closed pic.twitter.com/cUGj6fcjGb
— ANI (@ANI) May 30, 2021
बताते चलें कि देश के कई राज्यों में लॉकडाउन को बढा दिया गया है। महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान, बंगाल, तमिलनाड़ु, केरल, कर्नाटक, हरियाणा साथ ही उत्तर पूर्व के राज्यों में सख्तियां जारी रखी गयी है। महाराष्ट्र में 15 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। राजस्थान ने भी 8 जून तक, बंगाल ने 16 जून तक,केरल ने 9 जून, कर्नाटक ने 7 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है।
वहीं कुछ राज्यों में ढील देने की तैयारी की जा रही है। मघ्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से छूट दी गयी है दिल्ली में इंडस्ट्रियल एरिया में मैनुफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट चलाने की अनुमति दी गयी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण के चलते राज्य में लागू कोरोना कर्फ्यू में सुबह सात बजे से शाम बजे तक की ढील दी है और अब शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। हालांकि, रविवार तक 600 से अधिक सक्रिय मामले वाले 20 जिलों को यह सुविधा नहीं मिलेगी।
उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एवं रोडवेज बसों में कोविड प्रोटोकॉल के सभी नियमों के पालन के साथ ही स्क्रीनिंग व एंटीजन जांच भी की जाएगी जिससे लक्षण वाले व्यक्तियों को उपचार के लिए अस्पतालों में भेजा जा सके। स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे और माध्यमिक व उच्च शिक्षण संस्थानों, कोचिंग कक्षाओं में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने जाने की अनुमति रहेगी।